दिल्ली विधानसभा ने पंजाब पुलिस को दिया नोटिस, 15 जनवरी तक मांगा जवाब

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नई दिल्ली{ गहरी खोज }: सिख गुरु के खिलाफ आपत्तिनजनक टिप्पणी से उपजे विवाद के बीच दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने पंजाब पुलिस को नोटिस का जवाब देने के लिए 15 जनवरी तक का समय दिया है। विधानसभा के सचिव रंजीत सिंह ने इस बाबत जालंधर पुलिस कमिश्नर और पंजाब के डायरेक्टर जनरल को पत्र लिखा है।
दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने स्पष्ट किया है कि पंजाब पुलिस को अब और समय नहीं दिया जा सकता है। इसके बाद दिल्ली विधानसभा पूरे मामले में आगे की कार्रवाई करेगी। इससे पहले दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने आम आदमी पार्टी की नेता और सदन में नेता प्रतिपक्ष आतिशी की वीडियो क्लिप के आधार पर पंजाब पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर पर कड़ा रुख अपनाते हुए नोटिस जारी किया। इसके बाद पंजाब पुलिस ने दिल्ली विधानसभा सचिवालय को पत्र लिखकर 10 दिन की मोहलत मांगी थी।
दिल्ली विधानसभा के विशेषाधिकारों के उल्लंघन के लिए पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), विशेष डीजीपी (साइबर अपराध) और जालंधर के पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किए गए। दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा और कुछ अन्य भाजपा नेताओं ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया था जिसमें दावा किया गया था कि इस वीडियो में आतिशी ने दिल्ली विधानसभा के सत्र के दौरान सिख गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के प्रति अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। यह बहस दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान हुई थी।
इसके बाद पंजाब की जालंधर पुलिस ने एक स्थानीय नेता इकबाल सिंह की शिकायत पर इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस का दावा है कि फॉरेंसिक जांच में यह पाया गया कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई थी और आतिशी ने ‘गुरु’ शब्द का वह अपमानजनक संदर्भ में उपयोग नहीं किया था जैसा कैप्शन में दिखाया गया था। दिल्ली विधानसभा सचिवालय की ओर से मांगे गए जवाब पर अब डायरेक्टर जनरल पंजाब और जालंधर के पुलिस कमिश्नर ने दिल्ली विधानसभा के सचिव को पत्र लिखकर जवाब देने के लिए और समय मांगा है।

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