लाल किला विस्फोट मामला: अदालत ने दो आरोपियों की एनआईए हिरासत बढ़ाई

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नई दिल्ली { गहरी खोज }: यहां की एक अदालत ने शुक्रवार को लाल किला विस्फोट मामले में दो आरोपियों की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की हिरासत अवधि बढ़ा दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने जांच एजेंसी को आरोपी यासिर अहमद डार से 10 दिन और पूछताछ करने की अनुमति दी, जबकि दूसरे आरोपी डॉ. बिलाल नसीर मल्ला से आठ दिन और पूछताछ की जाएगी।
कार्यवाही की मीडिया कवरेज पर रोक लगाई गई थी। एनआईए की जांच के अनुसार, 10 नवंबर को लाल किले के बाहर विस्फोटक से भरी कार चलाने वाला उमर-उन-नबी इस आतंकी हमले का कथित साजिशकर्ता था, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई थी।
एनआईए ने 9 दिसंबर को दिल्ली से डॉ. मल्ला को गिरफ्तार किया था और उन्हें साजिश का प्रमुख आरोपी बताया था। एजेंसी के अनुसार, नसीर ने उमर-उन-नबी को लॉजिस्टिक सहायता देकर जानबूझकर पनाह दी थी। उस पर आतंकी हमले से जुड़े सबूत नष्ट करने का भी आरोप है। 18 दिसंबर को एनआईए ने इस मामले के नौवें आरोपी यासिर अहमद डार को गिरफ्तार किया था। वह जम्मू-कश्मीर का निवासी है और कथित तौर पर उमर-उन-नबी का करीबी सहयोगी है। इस मामले में एनआईए अब तक नौ लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें डॉ. मुजम्मिल गनई, डॉ. आदिल राथर और डॉ. शाहीद सईद भी शामिल हैं।

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