देहरादून में पालतू कुत्ते के काटने पर मालिक के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर

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देहरादून{ गहरी खोज }:देहरादून में यदि कोई पालतू कुत्ता किसी व्यक्ति को काटता है तो उसके मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। रॉटवाइलर जैसी आक्रामक नस्लों के कुत्तों द्वारा हमलों की घटनाओं के बाद देहरादून नगर निगम ने कुत्ते पालने को लेकर नियम तैयार किए हैं।
देहरादून डॉग लाइसेंसिंग उपविधि–2025 के तहत, अनिवार्य चालान कार्रवाई के अलावा यदि कोई पालतू कुत्ता किसी को काटता है तो उसके मालिक के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जा सकेगी और नगर निगम उस कुत्ते को अपनी अभिरक्षा में ले सकता है। नियमों के अनुसार, जो आधिकारिक गजट में प्रकाशित होने के बाद लागू होंगे, तीन महीने से अधिक उम्र के कुत्तों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। यह लाइसेंस पंजीकरण या नवीनीकरण की तिथि से एक वर्ष तक वैध रहेगा। पंजीकरण के समय पशु चिकित्सक द्वारा जारी एंटी-रेबीज टीकाकरण प्रमाण पत्र जमा करना भी अनिवार्य होगा।

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