अत्याचार पीड़ितों को न्याय और राहत समय पर दिलाना सुनिश्चित करें अधिकारी-अध्यक्ष जिला पंचायत

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अनूपपुर{ गहरी खोज }: मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले की जिला पंचायत अध्यक्ष प्रीति रमेश सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय के नर्मदा सभागार में अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की आयोजित बैठक में पूर्व आयोजित बैठक में दिए गए निर्देशों एवं पालन प्रतिवेदन पर विस्तार से चर्चा की गई। जिला पंचायत अध्यक्ष ने जाति प्रमाण-पत्रों के शीघ्र वितरण, लंबित मामलों के त्वरित निराकरण और पीड़ितों को राहत राशि के समय पर भुगतान पर जोर दिया। साथ ही अधिकारियों को इस दिशा में सक्रिय रहने के निर्देश दिए, ताकि अत्याचारों को रोका जा सके और पीड़ितों को न्याय मिल सके।
आकस्मिकता योजना नियम के अंतर्गत राहत राशि भुगतान, अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पीड़ितों को लाभ पहुंचाने हेतु राहत विवरण, पीड़ित व्यक्ति और साक्षियों को यात्रा भत्ता एवं भरण-पोषण व्यय भुगतान संबंधी प्रतिवेदन, पुनर्वास मासिक निर्वाह भत्ता, अनुसूचित जाति/जनजाति लंबित अपराध, न्यायालय में प्रस्तुत किए गए चालान के बाद लोक अभियोजक के स्तर पर कार्यवाही की स्थिति तथा राहत प्रदान हेतु लंबित प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की गई।
अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अक्टूबर एवं नवंबर में स्वीकृत लंबित 9 प्रकरण और अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता के स्वीकृत 51 प्रकरण सहित अन्य विभिन्न प्रकरणों पर चर्चा की गई। बैठक में यह भी बताया गया कि 1 जुलाई से 30 नवंबर 2025 की अवधि में 6 चालान प्रस्तुत न होने तथा 10 जाति प्रमाण पत्र न होने के कारण प्रकरण लंबित हैं। इस पर जिला पंचायत अध्यक्ष ने प्रकरणों की जांच कर चालान प्रस्तुत करने एवं जाति प्रमाण पत्र बनाने के निर्देश दिए। बैठक में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के वर्ग के हितों के संबंध में अन्य विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
बैठक में सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग सरिता नायक, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग विनोद परस्ते, जिला पंचायत सदस्य रंजीत सर्राटी सहित समिति से जुड़े अन्य सदस्य एवं अधिकारी उपस्थित रहे।

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