महाराष्ट्र के गुटखा तस्करों पर अंकुश लगाने के लिए मकोका कानून में किया जाएगा बदलाव : फडणवीस

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मुंबई{ गहरी खोज }: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि सूबे में गुटखा तस्करों पर अंकुश लगाने के लिए महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट (मकोका कानून) में बदलाव किया जाएगा। इससे राज्य में गुटखा, पान मसाला और चरस नशीले पदार्थ की खरीद फरोख्त पर लगाम लग सकेगी।
मुख्यमंत्री फडणवीस मंगलवार को नागपुर में चल रहे विधानमंडल के शीतकालीन अधिवेशन में विधान सभा में बोल रहे थे। उन्हाेंने कहा कि इस कानून मौजूदा वर्जन के तहत इसे लागू करने के लिए धमकी या शारीरिक नुकसान की ज़रूरत होती है, एक ऐसा प्रोविजऩ जो बैन प्रोडक्ट्स के आदतन वेंडर्स के खिलाफ इसका इस्तेमाल करना मुश्किल बनाता है। इसलिए राज्य सरकार ने केंद्रीय होम डिपार्टमेंट को इस कानून में बदलाव करने के लिए प्रस्ताव भेजा है। उन्हाेंने कहा कि गुटखा और दूसरे तंबाकू से जुड़े प्रोडक्ट्स के लिए कई मामले दर्ज हुए हैं, लेकिन मौजूदा कानून के चलते इस गैर-कानूनी व्यापार को रोकने में दिक्कत आ रही है।
मुख्यमंत्री ने तर्क दिया कि नशीले पदार्थों के ऑर्गनाइज्ड ट्रेडिंग नेटवर्क पर असरदार तरीके से नकेल कसने के लिए और मज़बूत कानूनी उपायों की ज़रूरत है। उन्हाेंने बताया कि राज्य सरकार ने नवी मुंबई, अहमदनगर, नागपुर, यवतमाल, नासिक, बुलढाणा और दूसरे शहरों नशीले पदार्थों पर कार्रवाई की गई है। मकोका कानून में अगर यह बदलाव लागू होता है, तो यह गैर-कानूनी गुटखा डिस्ट्रीब्यूशन के खिलाफ महाराष्ट्र की स्ट्रैटेजी में एक बड़ी बढ़त लाएगा, जिससे लंबे समय से एक रेगुलेटरी अपराध माना जाने वाला मामला एक ऑर्गनाइज्ड क्राइम का मामला बन जाएगा।

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