मध्यप्रदेश की अदालत ने पंचायत कर्मचारी की 71 लाख रुपये की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया
इंदौर{ गहरी खोज }: इंदौर की एक विशेष अदालत ने एक पंचायत कर्मचारी और उसकी पत्नी की 71.74 लाख रुपये की चल–अचल संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है। अभियोजन अधिकारी के अनुसार, ये संपत्तियाँ 11 वर्ष पहले लोकायुक्त पुलिस की छापेमारी के दौरान उजागर हुई थीं। मंगलवार को फैसला सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश अभिषेक गोयल ने अलीराजपुर जिले के पंचायत कर्मचारी हनीफ खान और उनकी पत्नी सबीना खान की 71.74 लाख रुपये की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि यह संपत्ति तत्काल अलीराजपुर जिला दंडाधिकारी के सुपुर्द की जाए। यह कार्रवाई मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 के तहत की गई है। अदालत ने कहा, “भ्रष्टाचार समाज और प्रशासन दोनों को प्रभावित करता है। इस तरह से अर्जित अवैध संपत्ति निंदनीय है।” लोकायुक्त पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि 2014 में भ्रष्टाचार की शिकायत के आधार पर हनीफ खान के ठिकानों पर छापे मारे गए थे, जिनमें उनकी वैध आय से अधिक संपत्ति का खुलासा हुआ था। उस समय खान अलीराजपुर जिले के बड़ीबेकल गाँव में पंचायत सचिव के रूप में पदस्थ थे। लोकायुक्त पुलिस ने खान के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
