विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया पर नई याचिकाएँ: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब
नई दिल्ली { गहरी खोज }: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केरल, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में चुनाव आयोग द्वारा कराई जा रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया को चुनौती देने वाली अनेक याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमति जताई। न्यायमूर्ति सूर्य कांत, एसवीएन भट्टी और जॉयमाल्या बागची की पीठ ने विभिन्न राजनीतिक नेताओं द्वारा दायर नई याचिकाओं पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया, जिनमें अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग आधारों पर SIR प्रक्रिया को चुनौती दी गई है। सीनियर अधिवक्ता कपिल सिब्बल, जो केरल में SIR प्रक्रिया को चुनौती देने वाले एक याची की ओर से पेश हुए, ने कहा कि राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव भी निर्धारित हैं, इसलिए मामले में तत्परता आवश्यक है।
पीठ ने निर्देश दिया कि केरल में SIR प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं को 26 नवम्बर को सूचीबद्ध किया जाएगा, जबकि अन्य राज्यों में मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया से जुड़ी याचिकाओं को दिसम्बर के पहले या दूसरे सप्ताह में सुनवाई के लिए लिया जाएगा। उच्चतम न्यायालय इससे पहले ही पूरे देश में SIR प्रक्रिया लागू करने के चुनाव आयोग के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है।
11 नवम्बर को कोर्ट ने DMK, CPI(M), पश्चिम बंगाल कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की ओर से दायर याचिकाओं पर चुनाव आयोग से अलग-अलग जवाब मांगा था, जिनमें तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को चुनौती दी गई थी।
