टापरी में आग लगाकर नुकसान करने वाले तीन आरोपितों को तीन-तीन साल की सजा

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राजगढ़{ गहरी खोज }: मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में पदस्थ सत्र न्यायाधीश पीठासीन अधिकारी राजीव म.आप्टे की कोर्ट ने टापरी में आग लगाकर लगभग 70 हजार का नुकसान करने वाले दो भाईयों सहित तीन आरोपितों को तीन-तीन साल का सश्रम कारावास और तीन-तीन हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी कर रहे लोक अभियोजक विजयसिंह सिसोदिया ने शनिवार को जानकारी देते हुए बताया कि 3 जनवरी को ग्राम सेमलाबे थाना कालीपीठ निवासी मनोहरबाई ने शिकायत दर्ज की, बीती रात अपनी सास मांगीबाई के साथ घर पर सो रही थी तभी रात्रि 1 बजे प्रेमसिंह पुत्र धुलीलाल, उसका भाई रतनलाल निवासी भियापुर और बबलू पुत्र लालसिंह निवासी सेमलाबे घर के सामने खड़े दिखाई दिए, पूछने पर उन्होंने कहा कि थाना में हमारी रिपोर्ट क्यों की, हम घर को आग लगाकर राख कर देंगे।
मना करने पर नही माने और घर के समीप बनी टापरी पर सूखी घांस व तेल डालकर आग लगा दी, जिससे टापरी में रखा गृहस्थी का सामान, बिस्तर, आधारकार्ड, बैंक पासबुक सहित अन्य सामान जलकर खाक हो गया, जिसमें लगभग 70 हजार का नुकसान हो गया। कालीपीठ थाना पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ धारा 436 के तहत प्रकरण दर्ज किया। विचारण के दौरान न्यायालय ने आरोपित प्रेमसिंह पुत्र धुलीलाल, उसके भाई रतनलाल निवासी भियापुरा, बबलू पुत्र लालसिंह निवासी सेमलाबे को तीन-तीन साल का कठोर कारावास और तीन-तीन हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। न्यायाधीश ने फरियादी मनोहरबाई को पांच हजार रुपए प्रतिकार स्वरुप दिए जाने का आदेश दिया।

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