एसपी की मंजूरी के बिना जांच अधिकारी वकीलों को तलब नहीं कर सकते, ईडी के समन रद्द :सुप्रीम कोर्ट
 
                नई दिल्ली{ गहरी खोज }: वकील-ग्राहक गोपनीयता की रक्षा के उद्देश्य से दिए गए एक अहम फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जांच एजेंसियों द्वारा वकीलों को मनमाने ढंग से तलब करने पर रोक लगाने के लिए कई निर्देश जारी किए और कहा कि जांच अधिकारी किसी आपराधिक जांच में वकीलों को तभी बुला सकते हैं जब पुलिस अधीक्षक (एसपी) से अनुमति ली गई हो। शीर्ष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा वरिष्ठ वकीलों अरविंद दातार और प्रताप वेंगूपाल को जारी किए गए समन को भी निरस्त कर दिया और कहा कि ये समन उन आरोपियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं जिन्होंने उन्हें नियुक्त किया था। मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन तथा एन. वी. अंजारिया की पीठ ने यह फैसला सुनाया। यह मामला स्वत: संज्ञान (सुओ मोटू) के तौर पर तब उठाया गया था जब ईडी ने धनशोधन मामले में दातार और वेंगूपाल को बुलाया था। फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति चंद्रन ने कहा कि अदालत ने “वकीलों को मिलने वाली सुरक्षा में संतुलन” बनाने का प्रयास किया है और जांच एजेंसियों द्वारा दबाव से बचाने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। पीठ ने कहा कि जांच एजेंसियों द्वारा समन जारी करने से पहले मजिस्ट्रेट की निगरानी की आवश्यकता नहीं होगी। “हमने साक्ष्य से संबंधित नियमों को प्रक्रिया से जोड़ने की कोशिश की है और निम्नलिखित निर्देश जारी किए हैं,” न्यायमूर्ति चंद्रन ने कहा।
फैसले में कहा गया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम (भारतीय साक्ष्य अधिनियम/भारतीय साक्ष्य अधिनियम – BSA) की धारा 132 के अनुसार, ग्राहक को यह विशेषाधिकार प्राप्त है कि उसका वकील उसकी गोपनीय बातचीत का खुलासा नहीं करेगा।
इसमें कहा गया, “आपराधिक मामलों में जांच अधिकारी (IOs) या थानेदार किसी वकील को, जो आरोपी का प्रतिनिधित्व कर रहा है, मामले के विवरण जानने के लिए समन जारी नहीं कर सकते, जब तक कि यह धारा 132 के किसी अपवाद के अंतर्गत न आता हो।
“यदि किसी अपवाद के तहत वकील को समन जारी किया जाता है, तो उसमें स्पष्ट रूप से यह उल्लेख होना चाहिए कि कौन से तथ्यों के आधार पर अपवाद लागू किया जा रहा है, और यह समन केवल एसपी रैंक या उससे ऊपर के अधिकारी की लिखित स्वीकृति के बाद ही जारी किया जा सकता है,” निर्णय में कहा गया। निर्णय में आगे कहा गया कि वकीलों को जारी समन को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 के तहत वकील या ग्राहक द्वारा अदालत में चुनौती दी जा सकती है। अदालत ने कहा कि यह गोपनीयता का अधिकार उन वकीलों पर भी लागू होगा जो किसी वाद या गैर-वाद/पूर्व-वाद कार्य में लगे हैं। हालांकि, ग्राहक के दस्तावेज़ों को, जो वकील के पास हैं, धारा 132 के तहत यह विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होगा — चाहे मामला सिविल हो या आपराधिक। अदालत ने कहा कि यदि दस्तावेज़ों का उत्पादन मांगा जाता है, तो संबंधित अदालत ही यह तय करेगी कि कौन-सा दस्तावेज़ स्वीकार्य है और कौन-सा नहीं। डिजिटल उपकरणों के संबंध में अदालत ने कहा कि यदि जांच अधिकारी किसी उपकरण को प्रस्तुत करने का आदेश देता है, तो उसे केवल क्षेत्राधिकार वाली अदालत के समक्ष ही पेश किया जाएगा।
यदि उपकरण पेश किया जाता है, तो अदालत उस व्यक्ति और उसके वकील को सुनवाई का अवसर देगी, जिसके संबंध में जानकारी मांगी जा रही है। यदि आपत्तियाँ खारिज की जाती हैं, तो उपकरण आरोपी और उसके वकील की उपस्थिति में खोला जा सकेगा, और उन्हें अपने चुने हुए तकनीकी विशेषज्ञों की सहायता लेने की अनुमति होगी। “डिजिटल उपकरण की जांच करते समय, अन्य ग्राहकों की गोपनीयता से समझौता नहीं किया जाएगा, और खुलासा केवल संबंधित ग्राहक तक ही सीमित रहेगा,” अदालत ने कहा। हालांकि, पीठ ने स्पष्ट किया कि जो ‘इन-हाउस काउंसिल’ हैं और अदालत में वकालत नहीं करते, वे इस संरक्षण के अंतर्गत नहीं आएंगे। धारा 132 वकीलों और उनके ग्राहकों के बीच पेशेवर संवाद से संबंधित है। इसमें कहा गया है “कोई भी वकील, अपने ग्राहक की स्पष्ट अनुमति के बिना, अपने पेशेवर दायित्व के दौरान प्राप्त किसी भी गोपनीय जानकारी या दस्तावेज़ की सामग्री का खुलासा नहीं कर सकता।” विस्तृत फैसला बाद में जारी किया जाएगा। गौरतलब है कि 12 अगस्त को पीठ ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और कहा था कि अदालत “देश के सभी नागरिकों की संरक्षक” है, जबकि जांच एजेंसियों द्वारा वकीलों से पूछताछ पर चिंता जताई गई थी।
यह स्वत: संज्ञान मामला तब सामने आया जब ईडी ने दातार और वेंगूपाल को समन भेजा था जिसे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) ने “कानूनी पेशे को कमजोर करने वाली चिंताजनक प्रवृत्ति” बताया था। विवाद के बाद, ईडी ने 20 जून को अपने अधिकारियों को आंतरिक निर्देश जारी किए थे कि धनशोधन मामलों में किसी भी वकील को केवल निदेशक की अनुमति और धारा 132 BSA के पालन के बाद ही बुलाया जा सकता है।

 
                         
                       
                      