प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार का बड़ा कदम, 1 नवंबर से इन वाहनों को नहीं मिलेगी एंट्री
नई दिल्ली{ गहरी खोज }: दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली परिवहन विभाग ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के आदेश के अनुसार निर्देश जारी किए हैं कि 1 नवंबर से दिल्ली में केवल BS-VI उत्सर्जन मानक वाले वाणिज्यिक मालवाहक वाहन ही प्रवेश कर सकेंगे।
दिल्ली में अक्टूबर से जनवरी के बीच पराली जलाने, मौसम और वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण के कारण वायु गुणवत्ता स्तर गंभीर रूप से गिर जाता है। धुंध और कण पदार्थ , नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx) उत्सर्जन बढ़ाकर हवा को और ज्यादा प्रदूषित करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उच्च उत्सर्जन वाले वाहनों की एंट्री पर रोक लगाने का निर्णय लिया है।
1 नवंबर से केवल BS-VI कम्पलायंट वाणिज्यिक मालवाहक वाहन ही दिल्ली में प्रवेश कर सकेंगे। दिल्ली के बाहर रजिस्टर BS-IV डीजल वाहन को 31 अक्टूबर 2026 तक सीमित समय के लिए प्रवेश की अनुमति होगी। दिल्ली में पंजीकृत वाहन जैसे कि BS-VI कम्पलायंट डीजल वाहन, BS-IV डीजल वाहन (सीमित समय के लिए), और CNG, LNG, इलेक्ट्रिक वाहन को नियम के अनुसार प्रवेश मिलेगा।
सख्त उत्सर्जन मानकों को पूरा करने वाले वाहन कम प्रदूषण फैलाते हैं। इस कदम से दिल्ली की हवा में सुधार और प्रदूषण में कमी आने की उम्मीद है।
