IRCTC मामला: कोर्ट ने लालू, राबड़ी और तेजस्वी पर आरोप तय किए

0
k5IJ3ceE-breaking_news-1-696x811

नई दिल्ली{ गहरी खोज }: यहां सोमवार को एक अदालत ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, पूर्व बिहार मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके पुत्र तथा राज्य के विपक्षी नेता तेजस्वी यादव पर कथित IRCTC घोटाले मामले में आरोप तय किए, जिससे बिहार चुनाव से पहले मुकदमेबाजी की राह साफ हुई।
विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ इस मामले में सामूहिक साजिश और धोखाधड़ी के सामान्य आरोप तय किए। यह मामला दो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज़्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) होटलों के संचालन अनुबंधों में कथित अनियमितताओं से संबंधित है, जो एक निजी फर्म को दिए गए थे। कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत भी आरोप तय किए। सभी आरोपियों ने आरोपों से अपराधमुक्त (not guilty) होने का दावा किया है। मामले में विस्तृत आदेश का इंतजार है। पहले, 24 सितंबर को अदालत ने सभी आरोपियों को आरोप तय करने के आदेश के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया था।
CBI के चार्जशीट के अनुसार, 2004 से 2014 के बीच कथित रूप से एक साजिश रची गई थी, जिसके तहत भारतीय रेलवे के बीएनआर होटलों (पुरी और रांची स्थित) को पहले IRCTC को स्थानांतरित किया गया और बाद में संचालन, रखरखाव और प्रबंधन के लिए पटना, बिहार स्थित सुझाता होटेल्स प्राइवेट लिमिटेड को पट्टे पर दिया गया। एजेंसी ने आरोप लगाया कि टेंडर प्रक्रिया में हेरफेर किया गया और शर्तों को इस तरह बदला गया कि सुझाता होटेल्स को लाभ पहुंचे। चार्जशीट में IRCTC के ग्रुप जनरल मैनेजर वी. के. अस्थान और आर. के. गोयल, तथा सुझाता होटेल्स के निदेशक विजय कोचहर, विनय कोचहर (चाणक्य होटल के मालिक) को भी नामित किया गया है। इसके अलावा डिलाइट मार्केटिंग कंपनी (अब लारा प्रोजेक्ट्स) और सुझाता होटेल्स प्राइवेट लिमिटेड को भी आरोपी फर्मों के रूप में चार्जशीट में शामिल किया गया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *