बार में 7 साल अनुभव रखने वाले न्यायिक अधिकारियों को बार कोटा के तहत ADJ बनने का अधिकार: SC

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नई दिल्ली{ गहरी खोज }: सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि न्यायिक अधिकारी, जिन्होंने न्यायिक सेवा में शामिल होने से पहले वकालत में सात साल का अभ्यास पूरा कर लिया है, उन्हें बार के सदस्यों के लिए आरक्षित रिक्तियों के खिलाफ जिला न्यायाधीश नियुक्ति के लिए माना जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति एम एम सुन्दरश, अरविंद कुमार, एस सी शर्मा और के विनोद चंद्रन की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने दो अलग-अलग फैसले सुनाए और कहा कि अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारी केवल वकीलों के लिए निर्धारित प्रत्यक्ष भर्ती प्रक्रिया के तहत जिला न्यायाधीश बनने के पात्र हैं। CJI ने कहा, “जो न्यायिक अधिकारी सेवा में आने से पहले बार में सात साल पूरा कर चुके हैं, उन्हें जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने का अधिकार होगा।”
फैसला सुनाते हुए CJI ने कहा कि संवैधानिक व्यवस्था की व्याख्या “सजीव और व्यावहारिक” होनी चाहिए, न कि “सिर्फ सैद्धांतिक”। फैसले में कहा गया, “सभी राज्य सरकारें उच्च न्यायालयों से परामर्श कर हमारे निर्णय के अनुसार नियमों में संशोधन तीन माह के भीतर करें।” न्यायमूर्ति सुन्दरश ने एक अलग और सहमतिपूर्ण निर्णय सुनाया और कहा, “उभरती प्रतिभा को पहचानने और उसे समय पर पोषित न करने से गुणवत्ता में गिरावट आएगी, जो न्यायिक ढांचे को कमजोर करेगी। यह स्पष्ट है कि अधिक प्रतिस्पर्धा बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करेगी।” विस्तृत फैसला अभी लंबित है।
शीर्ष अदालत ने 25 सितंबर को 30 से अधिक याचिकाओं पर तीन दिनों के लिए फैसला सुरक्षित रखा था, जो देशभर में न्यायिक भर्ती पर व्यापक प्रभाव डालने वाली मानी जा रही थीं। पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 233 की व्याख्या पर सवालों की समीक्षा की, जो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति को नियंत्रित करता है। विचार के लिए मुख्य प्रश्नों में से एक था, “क्या कोई न्यायिक अधिकारी, जिसने न्यायिक सेवा में शामिल होने से पहले बार में सात साल का अनुभव पूरा कर लिया है, बार कोटा रिक्तियों के तहत अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति का पात्र है।”

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