लद्दाख हिंसा: पत्नी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और लद्दाख UT को नोटिस जारी किया

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नई दिल्ली{ गहरी खोज }: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सोनम वांगचुक की पत्नी गितांजली जे अंगमो द्वारा दायर याचिका पर केंद्र और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से जवाब मांगा। याचिका में वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत हिरासत को चुनौती दी गई है और उनकी तत्काल रिहाई की मांग की गई है। हालांकि, न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और एन. वी. अंजरिया की बेंच ने वांगचुक की पत्नी को हिरासत के कारण बताने का आदेश देने से इनकार कर दिया और मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर के लिए तय कर दी। वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत 26 सितंबर को हिरासत में लिया गया था, जो कि लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची की मांग को लेकर हुए प्रदर्शनों के दो दिन बाद हुई थी। इन प्रदर्शनों में चार लोग मारे गए और 90 घायल हुए थे। वांगचुक वर्तमान में राजस्थान के जोधपुर जेल में बंद हैं।

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