अरेरा कॉलोनी के नीलाम हुए चार प्लॉट्स पर दावा करने वाली फाइनेन्शियल कम्पनी की याचिका हाईकोर्ट से खारिज

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जबलपुर { गहरी खोज }: चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने भोपाल के अरेरा कॉलोनी में वर्ष 1996 में नीलाम हुए चार प्लॉट्स पर दावा करने वाले एक्स्टल फाइनेन्शियल सर्विस प्रा. लि. के डायरेक्टर जीके भटनागर की ओर से दायर की गई याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि नीलामी वर्ष 1996 में हुई थी। तब अरेरा कॉलोनी के रेट्स कुछ और थे। अब वहां के रेट्स 1335 फीसदी बढ़ चुके हैं। ऐसे में याचिकाकर्ता को 29 साल पुराने रेट्स पर प्लॉट्स नहीं मिल सकते।
मामले पर हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से उप महाधिवक्ता विवेक शर्मा ने याचिका पर अपनी आपत्तियां पेश कीं। बेंच ने रिकॉर्ड का अवलोकन कर याचिकाकर्ता को कोई भी राहत देने से इनकार करके उसकी याचिका खारिज कर दी।
याचिकाकर्ता के अनुसार राजधानी परियोजना के नजूल अधिकारी ने 14 दिसंबर 1995 को अरेरा कॉलोनी के 13251 वर्गफीट के चार प्लॉट्स को 30 साल की लीज पर देने पब्लिक नोटिस जारी किया था। 18 जनवरी 1996 को याचिकाकर्ता का 94 लाख रुपए का ऑफर मंजूर किया गया। शुरू में साढ़े 23 लाख याचिकाकर्ता द्वारा जमा करने के बाद अगले 7 दिन के भीतर साढ़े 70 लाख रुपए जमा करना थे। 7 दिन में राशि जमा न होने पर याचिकाकर्ता ने सिविल केस दायर किए।
27 जुलाई 2022 को अपील खारिज होने पर याचिकाकर्ता ने 16 अप्रैल 2024 को शेष राशि के रूप में 70 लाख रुपए जमा करके चारों प्लॉट्स का कब्जा मांगा। कलेक्टर ने 6 मई 2025 को याचिकाकर्ता द्वारा शुरू में जमा की गई राशि जमा कर-के याचिकाकर्ता का दावा ठुकरा दिया, जिसे चुनौती देकर यह याचिका दायर की गई थी।

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