क्या 22 सितंबर से जेब पर पड़ेगा अतिरिक्त भार? एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ने की चर्चा तेज

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नई दिल्ली{ गहरी खोज }: जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में बड़े बदलाव किए गए हैं। हानिकारक वस्तुओं को छोड़कर सभी उत्पादों को 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दर में लाया गया है। साथ ही कई आवश्यक वस्तुओं पर कर को शून्य करने का निर्णय लिया गया है। ये बदलाव 22 सितंबर को नवरात्र के पहले दिन से लागू होंगे। इन सबके बीच बड़ा सवाल यह है कि क्या इन बदलावों का सिलेंडर की कीमत पर असर पड़ेगा।
बता दें कि 3 सितंबर को हुई जीएसटी परिषद की बैठक में एलपीजी पर लगने वाले जीएसटी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 22 सिंतबर से लागू हो रही दरों में भी घरेलू और कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की जीएसटी दरें पहले जैसी ही रहेंगी। इसका मतलब है कि नागरिकों को सिलेंडर पर पहले जितनी ही कीमत चुकानी पड़ेगी।
क्या आप जानते हैं कि घरेलू और व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों पर जीएसटी दरें अलग-अलग होती हैं। घरेलू उपयोग के लिए सब्सिडी और गैर-सब्सिडी दोनों तरह के सिलेंडरों पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगता है। होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, फूड ट्रक, मेस किचन और इंडस्ट्रियल हीटिंग जैसे कॉमर्शियल उपयोग पर 18 प्रतिशत जीएसटी देना होता है।
जीएसटी सुधार होने के बावजूद घरेलू और व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर पर दरों में बदलाव न होने से आम लोगों और व्यापारियों को फिलहाल कोई राहत नहीं मिलेगी। हालांकि, कई चीजों पर टैक्स कटौती से रोजमर्रा की कुछ जरूरतें सस्ती होंगी।

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