लगातार छुट्टियों के बीच नकद, एसएलबीएम खंड के लिए निपटान तिथियों में संशोधन: सेबी

नयी दिल्ली{ गहरी खोज }: बाजार नियामक सेबी ने सोमवार को कहा कि पांच सितंबर और आठ सितंबर को समाशोधन निगम के निपटान अवकाश घोषित करने के बाद नकद, वायदा-विकल्प और प्रतिभूति ऋण और उधार तंत्र (एसएलबीएम) खंडों के लिए निपटान चक्र को संशोधित किया गया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बयान में कहा कि यह निर्णय शेयर बाजारों और समाशोधन निगम से परामर्श के बाद लिया गया।
बयान के मुताबिक, ‘‘वायदा-विकल्प खंड के लिए तीन कारोबारी दिन- यानी चार सितंबर, 2025 (बृहस्पतिवार), पांच सितंबर, 2025 (शुक्रवार) और आठ सितंबर, 2025 (सोमवार) के लिए निपटान नौ सितंबर, 2025 (मंगलवार) को किया जाएगा।’’ नकद और एसएलबीएम खंड के लिए चार और पांच सितंबर को किए गए सौदों का निपटान भी नौ सितंबर को किया जाएगा। दूसरी ओर आठ और नौ सितंबर के सौदों का निपटान 10 सितंबर को किया जाएगा। इससे पहले शेयर बाजारों बीएसई और एनएसई ने पांच सितंबर को निपटान अवकाश घोषित किया था।
महाराष्ट्र सरकार के मुंबई शहर और उपनगरीय जिले में ईद-ए-मिलाद के सार्वजनिक अवकाश को आठ सितंबर के लिए स्थानांतरित करने के बाद एक्सचेंजों ने बताया कि पांच और आठ सितंबर, दोनों दिन निपटान अवकाश होंगे। निपटान अवकाश ऐसे दिन होते हैं, जब शेयर बाजार कारोबार के लिए खुले रहते हैं, लेकिन एनएसडीएल और सीडीएसएल जैसी डिपॉजिटरी बंद रहती हैं। निवेशक इन दिनों खरीद और बिक्री के आदेश दे सकते हैं, लेकिन शेयरों की डिलिवरी अगले दिन नहीं होती है।