सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एक साल से ज्यादा नहीं मिलेगी पुनर्नियुक्ति, आवास व मेडिकल सुविधा भी नहीं

शिमला{ गहरी खोज }: हिमाचल प्रदेश सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पुनः नियुक्ति अथवा पुनः अनुबंधित किए जाने संबंधी नियमों में संशोधन किया है। वित्त विभाग के प्रधान सचिव की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों को जारी आदेश में कहा गया है कि पूर्व में जारी कार्यालय ज्ञापन दिनांक 10 नवंबर 2023 और 24 जुलाई 2024 की समीक्षा के बाद सरकार ने नियमों में स्पष्टता और सभी विभागों में एक समान क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए संशोधन किए हैं।
जारी आदेशों के अनुसार अब किसी भी सेवानिवृत्त कर्मचारी को पुनः नियुक्त किए जाने की अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी। हालांकि विशेष सेवाओं के मामले में इस अवधि को कंसल्टेंट के रूप में बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा पुनः नियुक्त किए जाने वाले कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की चिकित्सीय सुविधा अथवा चिकित्सा व्यय का लाभ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यह पहले ही सेवानिवृत्ति के बाद की व्यवस्था में शामिल होता है।
इसी तरह सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि पुनः नियुक्त कर्मचारियों को किसी प्रकार का सरकारी आवास नहीं दिया जाएगा। यदि किसी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति से पहले नियमों के अनुसार सरकारी आवास आवंटित किया गया था तो केवल वही सुविधा यथावत रहेगी, अन्यथा आवास का कोई नया प्रावधान नहीं होगा।
वित्त विभाग ने सभी प्रशासनिक विभागों को इन संशोधित प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का कहना है कि इन बदलावों से नियमों में एकरूपता आएगी और विभागीय स्तर पर किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति समाप्त होगी।