कम मूल्य वाले ई-कॉमर्स निर्यातों के लिए जीएसटी रिफंड आसान

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नई दिल्ली{ गहरी खोज }: ई-कॉमर्स निर्यातकों को राहत देते हुए, जीएसटी परिषद ने कम मूल्य वाली खेपों पर जीएसटी रिफंड के लिए मूल्य सीमा को समाप्त करने के डीजीएफटी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की संबंधित धारा में संशोधन किया जाएगा ताकि कर भुगतान के साथ किए गए निर्यातों के लिए, मूल्य की परवाह किए बिना, रिफंड की अनुमति मिल सके।
वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि यह लंबे समय से प्रतीक्षित सुधार छोटे निर्यातकों, विशेष रूप से कूरियर या डाक सेवाओं के माध्यम से शिपिंग करने वालों की चिंताओं का समाधान करता है, और इससे प्रक्रियाओं को बहुत सरल बनाने और कम मूल्य वाले ई-कॉमर्स निर्यात को सुविधाजनक बनाने की उम्मीद है।
सरकार ने जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने के उपायों की एक श्रृंखला का अनावरण किया है जिसका उद्देश्य लागत कम करना, शुल्क संबंधी विकृतियों को दूर करना और कागज, चमड़ा, लकड़ी, हस्तशिल्प, वाणिज्यिक वाहन, ट्रैक्टर, खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा, खिलौने और पैकेजिंग सामग्री जैसे विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना है।

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