अमानक बीज और कृषि उपकरण खरीदी पर HC सख्त, शासन से जवाब-तलब

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रायपुर{ गहरी खोज }: छत्तीसगढ़ में अमानक कृषि उपकरण और खतरनाक कीटनाशकों की खरीदी में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का मामला अब हाई कोर्ट पहुंच गया है। कुनकुरी से कांग्रेस के पूर्व विधायक यूडी मिंज ने इस संबंध में जनहित याचिका दायर की है।
मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बी.डी. गुरु की डिवीजन बेंच ने सुनवाई करते हुए राज्य शासन से जवाब तलब किया। मामले में उपस्थित महाधिवक्ता ने दलील दी कि कृषि उपकरण और कीटनाशकों की खरीदी जनवरी 2025 से जेम पोर्टल के माध्यम से की जा रही है। उससे पहले नियम अलग थे। याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज्य में ऐसे बीज खरीदे गए जिन्हें वैज्ञानिकों ने छत्तीसगढ़ की जलवायु के लिए अनुपयुक्त बताया था। इसके बावजूद गुजरात ओकरा हाइब्रिड-2 (जीओएच-2) भिंडी बीज खरीदे गए।
याचिका में दावा है कि बाजार में यह बीज औसतन ₹400 प्रति किलो उपलब्ध था, जबकि जेम पोर्टल से इसे ₹1268 प्रति किलो की दर से खरीदा गया इस खरीदी के लिए खजुराहो हाइब्रिड सीड्स प्राइवेट लिमिटेड से 4 हजार पैकेट की आपूर्ति कराई गई। बाजार दर से तीन गुना महंगे दाम पर बीज खरीदे जाने से गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद निर्धारित की है। तब तक शासन को यह स्पष्ट करना होगा कि खरीदी में अनियमितता हुई या नहीं और यदि हुई तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है।

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