डिब्रूगढ़ जेल में बंद सांसद अमृतपाल सिंह डाक मतपत्र से करेंगे उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट

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चंडीगढ़{ गहरी खोज }: भारत के चुनाव आयोग ने असम की डिब्रूगढ़ स्थित केंद्रीय जेल में बंद पंजाब से लोकसभा सांसद अमृतपाल सिंह को उपराष्ट्रपति चुनाव में डाक मतपत्र से मतदान की सुविधा देने संबंधी आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा है कि पंजाब के खडूर साहिब-03 संसदीय क्षेत्र से लोकसभा सांसद अमृतपाल सिंह को उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 में मतदान की सुविधा देने संबंधी आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। आयोग ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के तहत नजरबंद अमृतपाल सिंह को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974 के नियम 26 के प्रावधानों के अनुसार निर्देश दिया है कि उन्हें मतदान की सुविधा देने के लिए एक डाक मतपत्र (पोस्टल बैलेट पेपर) जारी किया जाए। निर्धारित प्रक्रिया के तहत नजरबंदी (प्रिवेंटिव डिटेंशन) के अंतर्गत जेल में बंद मतदाताओं के लिए डाक मतपत्र केवल मतदान के दिन ही उपलब्ध कराए जाते हैं और चिन्हित (मार्क किया हुआ) डाक मतपत्र का सीलबंद लिफ़ाफ़ा मतगणना शुरू होने से पहले रिटर्निंग अफ़सर तक पहुंचना अनिवार्य होता है।
आयोग ने गृह मंत्रालय और असम सरकार के मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि अमृतपाल सिंह का डाक मतपत्र वाला सीलबंद लिफ़ाफ़ा डिब्रूगढ़ (असम) से एक विशेष दूत (स्पेशल मेसेंजर) के जरिये हवाई मार्ग से पहुंचाया जाए, ताकि मतगणना के लिए निर्धारित तिथि 9 सितम्बर को शाम 6 बजे से पहले रिटर्निंग अफ़सर तक पहुंच सके।

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