राहुल गांधी के खिलाफ विवादित बयान मामले में अगली सुनवाई 26 सितंबर को

संभल{ गहरी खोज }: उत्तर प्रदेश के संभल की एक अदालत ने सोमवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता एवं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के विवादित बयान मामले की अगली सुनवाई की तारीख 26 सितंबर तय की है। एक अधिवक्ता ने इसकी जानकारी दी। अधिवक्ता ने बताया कि अपर जिला सत्र न्यायाधीश (एडीजे-द्वितीय) आरती फौजदार ने निचली अदालत से रिकॉर्ड उपलब्ध न होने के कारण सुनवाई की अगली तारीख 26 सितंबर तय की।
राहुल गांधी का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सगीर सैफी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि अदालत ने इस मामले में निचली अदालत से रिकॉर्ड मांगा था, लेकिन आज तक अदालत में रिकॉर्ड उपलब्ध न होने के कारण अगली सुनवाई की तारीख 26 सितंबर तय की गई। अदालत में याचिकाकर्ता ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गांधी पर आरोप लगाया है, “15 जनवरी को नेता प्रतिपक्ष ने दिल्ली कांग्रेस कार्यालय के उद्घाटन पर कहा था कि हमारी लड़ाई भाजपा-आरएसएस से नहीं बल्कि इंडिया स्टेट से है।’’
याचिकाकर्ता हिंदू शक्ति दल के अध्यक्ष सिमरन गुप्ता ने कहा, ‘‘15 जनवरी को दिल्ली में कांग्रेस के नए मुख्यालय के उद्घाटन के दौरान विपक्ष के नेता (लोकसभा) राहुल गांधी ने कहा था कि ‘हमारी लड़ाई केवल आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ) और भाजपा से नहीं बल्कि इंडिया स्टेट (भारत सरकार) से है।’’ हिंदू शक्ति दल के प्रमुख ने कहा कि यह टिप्पणी देश के नागरिकों और लोकतंत्र के प्रति अनादर प्रदर्शित करती है।
उन्होंने कहा, “राहुल गांधी के बयान से देश भर के लोगों की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है। मैंने पहले संभल के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से संपर्क किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। नतीजतन, मैंने 23 जनवरी को अदालत में मामला दायर किया।”