सुप्रीम कोर्ट ने की हत्या के आरोपी कन्नड़ अभिनेता दर्शन की जमानत रद्द

नयी दिल्ली{ गहरी खोज }:उच्चतम न्यायालय ने रेणुकास्वामी हत्याकांड में कन्नड़ फिल्म अभिनेता दर्शन थुगुदीपा और पवित्रा गौड़ा के साथ अन्य पांच को कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा दी गयी जमानत गुरुवार को रद्द कर दी।
न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ अभियुक्तों को जमानत देने के आदेश को चुनौती देने वाली कर्नाटक सरकार की याचिका स्वीकार कर ली और उच्च न्यायालय का आदेश रद्द कर दिया। राज्य सरकार ने अभियुक्तों की जमानत के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
पीठ ने अपना आदेश सुनाते हुए कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश में कई खामियां हैं। इसमें गवाहों के बयानों पर भी विचार किया गया है, जोकि निचली अदालत का विशेषाधिकार है।
शीर्ष अदालत ने आरोपियों को राहत देने वाले आदेश पर कहा, “उच्च न्यायालय का आदेश शक्ति के यांत्रिक प्रयोग को दर्शाता है। जमानत देने से मुकदमे पर असर पड़ेगा। साथ ही, गवाहों को प्रभावित किये जाने की भी आशंका है।”
शीर्ष अदालत ने जेल में प्रभावशाली अभियुक्तों को कथित तौर पर विशेष व्यवस्था के मामले में चेतावनी देते हुए कहा, “जिस दिन हमें पता चलेगा कि अभियुक्तों को ‘फाइव स्टार’ उपचार दिया जा रहा है, हमें सबसे पहले वहां के अधीक्षक और अन्य सभी संबंधित अधिकारियों को निलंबित करना पड़ेगा।”
शीर्ष अदालत ने 24 जुलाई को राज्य सरकार द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा और अधिवक्ता अनिल सी निशानी तथा डी एल चिदानंद के माध्यम से दायर विशेष अनुमति याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
इसके बाद पीठ ने जमानत आदेश को लेकर कर्नाटक उच्च न्यायालय की कड़ी आलोचना की थी और कहा था कि जिस तरह से आदेश सुनाया गया, उससे ऐसा लग रहा है कि यह बरी करने का मामला है।
शीर्ष अदालत ने 17 जुलाई को भी उच्च न्यायालय के इस आदेश पर अपनी आपत्ति व्यक्त की थी और कहा था कि जिस तरह से उच्च न्यायालय ने अपने विवेकाधिकार का प्रयोग किया, उससे वह “बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं” है।
उच्च न्यायालय ने दर्शन को पहली बार 30 अक्टूबर, 2024 को चिकित्सा आधार पर अंतरिम ज़मानत दी थी। न्यायालय ने 13 दिसंबर, 2024 को दर्शन, पवित्रा और अन्य पाँच आरोपियों को नियमित जमानत दे दी। इस मामले में सभी आरोपी फिलहाल जमानत पर बाहर हैं।
गौरतलब है कि कन्नड़ अभिनेता दर्शन (47) को 11 जून, 2024 को चित्रदुर्ग निवासी 33 वर्षीय रेणुकास्वामी की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। पीड़िता का शव नौ जून, 2024 को बेंगलुरु में एक नाले के पास मिला था। रेणुकास्वामी ने कथित तौर पर दर्शन की सहयोगी पवित्रा गौड़ा को अश्लील संदेश भेजे थे, जिससे अभिनेता नाराज हो गया था।
पुलिस जांच में अभिनेता दर्शन, उनकी करीबी दोस्त पवित्रा गौड़ा और 15 अन्य सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया।
बेंगलुरु पुलिस ने तीन सितंबर को एक आरोप पत्र भी दायर किया जिसमें पवित्रा को आरोपी नंबर एक और दर्शन को आरोपी नंबर दो के रूप में नामित किया गया। पुलिस ने दावा किया कि रेणुकास्वामी द्वारा पवित्रा को आपत्तिजनक संदेश भेजना अपराध का मकसद था।