न्‍यायालय दिल्ली-एन.सी.आर. में आवारा कुत्तों के पुनर्वास के मुद्दे पर विचार करेगा: गवई

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नयी दिल्ली { गहरी खोज } : सर्वोच्‍च न्‍यायालय के मुख्‍य न्‍यायाधीश बी.आर. गवई ने आज कहा है कि न्‍यायालय दिल्ली-एन.सी.आर. में आवारा कुत्तों के पुनर्वास के मुद्दे पर विचार करेगा। मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ द्वारा सोमवार को दिए गए फैसले का उल्लेख कर रहे थे। इसमें दिल्ली-एन.सी.आर. के नगर निकायों को सभी आवारा कुत्तों को तुरंत पकड़कर आश्रय स्थलों में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया है। न्‍यायाधीश बी.आर. गवई की टिप्पणी तब आई जब एक अधिवक्‍ता ने दिल्ली में आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण से संबंधित याचिका का उल्लेख करते हुए न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा पारित 2024 के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का हवाला दिया। इसमें आवारा पशुओं की हत्या पर रोक लगाई गई थी और सभी जीवित प्राणियों के प्रति करुणा को एक संवैधानिक मूल्य के रूप में रेखांकित किया गया था।

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