सुप्रीम कोर्ट ने की ओलंपियन सुशील की जमानत रद्द, आत्मसमर्पण करने का आदेश

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने सागर धनखड़ हत्याकांड के आरोपी ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार की जमानत रद्द करते हुए उसे एक सप्ताह में आत्मसमर्पण करने का बुधवार को निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने सागर के पिता अशोक धनखड़ की याचिका पर यह आदेश पारित किया।
श्री धनखड़ ने सुशील को दिल्ली उच्च न्यायालय की ओर से मार्च में दी गयी जमानत के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील की थी। उन्होंने मामले के गवाहों को धमकाने का आरोप लगाते हुए जमानत रद्द करने की गुहार लगाई थी।
आरोपी कुमार को मई 2021 में दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में 27 वर्षीय पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन सागर की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था।