चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग दे सकेगा आरजीएचएस में ओपीडी की निर्धारित सीमा में शिथिलता

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जयपुर{ गहरी खोज }: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के सुलभ एवं सुचारू संचालन के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। इसी दिशा में राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायती योजना-2021 में संशोधन किया है।
वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पेंशनर्स के लिए आरजीएचएस योजना के अन्तर्गत वर्तमान में आउटडोर चिकित्सा सुविधा में दवाइयों के लिए निर्धारित 50 हजार रुपए प्रतिवर्ष एवं जांचों के लिए 5 हजार रुपए की निर्धारित सीमा में वृद्धि के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं उसके अधीन राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेन्सी को शक्तियां प्रदान की गई हैं।
इसके तहत ओपीडी दवाइयों के लिए निर्धारित सीमा में 2 लाख रुपए तक के विस्तार के लिए राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी के अतिरिक्त सीईओ या संयुक्त सीईओ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा अधिकृत), 2 लाख से 7 लाख रुपए तक के लिए राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) को प्राधिकृत किया गया है। वहीं 7 लाख रुपए से अधिक के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (प्रशासनिक विभाग) को प्राधिकृत किया गया है।
इसी तरह चिकित्सा जांचों के लिए निर्धारित 5 हजार रुपए की सीमा को बढ़ाने के लिए राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्राधिकृत है। उल्लेखनीय है कि निर्धारित सीमा राशि में वृद्धि के लिए पहले यह शक्तियां वित्त विभाग के अधीन थी। जिन्हें अब चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को सौंप दिया गया है।
मुख्यमंत्री के इस निर्णय से पेंशनर्स को अपने मेडिकल जरूरतों के मामले में ओपीडी दवाइयों एवं चिकित्सा जांचों की सीमा राशि में शिथिलता प्राप्त करने के लिए अब आवेदन करना और सरल होगा। पेंशनर्स को इसके लिए आरजीएचएस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

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