SC ने जस्टिस वर्मा की याचिका की खारिज, जांच रोकने की थी मांग

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नई दिल्ली{ गहरी खोज }: सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका खारिज कर दी है। कैश कांड में जस्टिस वर्मा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। जस्टिस वर्मा ने कैश कांड में जांच प्रक्रिया को रोकने के लिए याचिका दाखिल की थी। जस्टिस वर्मा ने जांच की वैधता को चुनौती देते हुए अर्जी दाखिल की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा की कोई दलील नहीं सुनी और उनकी अर्जी खारिज कर दी। याचिका में उन्होंने आंतरिक तीन न्यायाधीशों की जांच समिति की रिपोर्ट और पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की उनके खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही शुरू करने की सिफारिश को चुनौती दी थी।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता ने स्पष्ट कर किया कि अदालत ने यह माना है कि पूरी प्रक्रिया में याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा कि चीफ जस्टिस और जांच कमेटी ने फोटो और वीडियो अपलोड करने समेत प्रक्रिया के सभी पहलुओं का पूरी ईमानदारी से पालन किया था।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकरा किया कि वीडियो अपलोड करना एक सही फैसला नहीं था, लेकिन इसपर कोई कानूनी निर्णय नहीं लिया गया क्योंकि इस कदम को समय रहते चुनौती नहीं दी गई थी। बता दें कि यह विवाद तब शुरू हुआ जब 14 मार्च को जस्टिस वर्मा के नई दिल्ली स्थित आवास के बाहरी हिस्से में जले हुए नोट मिले।

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