ड्रोन संचालन को दिशा-निर्देश जारी किए, बिना परमिशन ड्रोन उड़ाने पर होगी गैंगस्टर की कार्यवाही

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जालौन{ गहरी खोज }: जालौन पुलिस अधीक्षक ने ड्रोन के उपयोग और संचालन को लेकर मंगलवार को प्रेस वार्ता में ड्रोन से जुड़े नियमों, सुरक्षा उपायों और कानूनी प्रक्रियाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। साथ ही, जिले में ड्रोन के गैर-कानूनी इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी जारी की।
एसपी दुर्गेश कुमार ने बताया कि भारत सरकार द्वारा जारी ड्रोन नियम 2021 पहले से ही प्रभावी है, जबकि ड्रोन परिचालन नीति 2023 में कुछ नए प्रावधान जोड़े गए हैं। इन नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति या संस्था ड्रोन संचालित करती है, तो उसे डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर सूचना दर्ज कराना आवश्यक है। किसी भी स्थिति में बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाने पर सख्त पाबंदी होगी। ड्रोन नियम 2021 के तहत, जिला पुलिस अधीक्षक को यह अधिकार है कि वह 96 घंटे (4 दिन) के लिए किसी भी इलाके में ड्रोन के उपयोग पर रोक लगा सकते हैं।
प्रत्येक पुलिस थाने में एक ड्रोन रजिस्टर तैयार किया जाएगा, जिसमें ड्रोन से सम्बंधित सभी तकनीकी जानकारियां दर्ज की जाएंगी। यदि कोई व्यक्ति या संस्था ड्रोन का उपयोग करती है, तो उसकी पूरी जानकारी इस रजिस्टर में अंकित की जाएगी।
शादी-विवाह जैसे आयोजनों में ड्रोन का उपयोग अवैध माना जाएगा, जब तक कि पहले से अनुमति न ली गई हो। सोशल मीडिया के लिए रील या वीडियो बनाने हेतु ड्रोन का उपयोग भी कानून का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसा करते हुए पाए जाने पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
यदि कोई सरकारी विभाग ड्रोन का उपयोग करना चाहता है, तो उसे अधिकारियों को सूचित करना होगा और आवश्यक अनुमति लेनी होगी। यदि कोई संदिग्ध ड्रोन गतिविधि दिखाई दे, तो लोगों को तुरंत नजदीकी थाने या कंट्रोल रूम को सूचित करना चाहिए। अफवाहों पर स्वयं कार्रवाई न करें। जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय ने बताया कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ड्रोन को लेकर कुछ अवैध घटनाएं सामने आई हैं। इसलिए, सभी नागरिकों से अनुरोध है कि ड्रोन को डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत कराएं। थाने में ड्रोन की जानकारी दर्ज कराएं। कानूनी प्रक्रिया का पालन करें, अन्यथा कड़ी कार्रवाई होगी।

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