‘उदयपुर फाइल्स’ के प्रदर्शन को मंजूरी का फैसला वापस ले रहे: उच्च न्यायालय

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नयी दिल्ली{ गहरी खोज }: केंद्र सरकार ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि वह फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स-कन्हैया लाल टेलर मर्डर’ के प्रदर्शन को स्वीकृति के अपने फैसले को वापस ले रही है। यह फिल्म आठ अगस्त को सिनेमाघरों में प्रदर्शित की जानी थी मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने फिल्म के प्रदर्शन को अनुमति देने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पुनरीक्षण याचिका के पक्षकारों को चार अगस्त को सरकार के समक्ष उपस्थित होकर अपनी दलीलें प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष पेश होने के लिए पक्षकारों को कोई अतिरिक्त नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है, और निर्देश दिया कि वे सोमवार को पेशी के समय स्थगन की मांग न करें। पीठ ने कहा, “पक्षों की सुनवाई के बाद पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पुनरीक्षण याचिकाओं पर कानून के अनुसार छह अगस्त तक उचित निर्णय लिया जाना चाहिए।” फिल्म के निर्माता के वकील ने अदालत को बताया कि फिल्म आठ अगस्त को रिलीज होने वाली है और उन्हें सिनेमाघरों से संपर्क कर इसे रिलीज करने की व्यवस्था करने में कुछ समय लगेगा। इससे पहले दिन में अदालत ने केंद्र सरकार से पूछा कि किस अधिकार के तहत उसने अपनी पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग करते हुए फिल्म में छह ‘कट’ लगाने का आदेश दिया। अदालत ने केंद्र के वकील से अधिकारियों से निर्देश लेने को कहा और भोजनावकाश के बाद के सत्र में मामले पर फिर से सुनवाई की। भोजन अवकाश के बाद सुनवाई के दौरान केंद्र के वकील ने अदालत को बताया कि वह अपना आदेश वापस लेंगे, निर्णय पर पुनर्विचार करेंगे और कानून के अनुसार नया आदेश देंगे।

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