धोखाधड़ी और ठगी के मामले में पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

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हरदोई{ गहरी खोज }: शाहाबाद थाना क्षेत्र के उधरनपुर में एक संगठित गिरोह द्वारा धोखाधड़ी, जालसाजी, और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
उधरनपुर निवासी प्रशांत कुमार पांडे ने शाहाबाद थाने में शिकायत दर्ज कराई कि जयनारायण मिश्रा उर्फ शानू, पुत्र अशोक कुमार मिश्रा, अशोक कुमार मिश्रा, पुत्र ईश्वर दयाल मिश्रा, पूजा मिश्रा, पत्नी अशोक कुमार मिश्रा, दिग्विजय शुक्ला उर्फ श्रेयांक, पुत्र अजय कुमार शुक्ला, निवासी ग्राम इमलिया, थाना महोली, जिला सीतापुर, और एक अज्ञात व्यक्ति ने सुनियोजित तरीके से उन्हें ठगा। पीड़ित के अनुसार, ये लोग पिछले तीन-चार वर्षों से उधरनपुर के हरेई मोड़ पर नारायण ज्वेलर्स के नाम से सर्राफा, गिरवी, मोबाइल एजेंसी, और कोचिंग सेंटर जैसे व्यवसाय चला रहे थे। इसके साथ ही, इन्हें अवैध नशीले पदार्थों की बिक्री और शराब के ठेके से भी जोड़ा गया।

जयनारायण मिश्रा ने खुद को समाजवादी पार्टी में प्रभावशाली व्यक्ति और चेयरमैन प्रतिनिधि बताकर स्थानीय लोगों पर रौब जमाया। इस गिरोह ने पीड़ित और उनके परिवार को बहलाया कि वे उनके पैसे को अपने कारोबार में लगाकर दोगुना मुनाफा दिलाएंगे। उन्होंने बहराइच में गैस पाइपलाइन का ठेका दिलवाने, ब्यूटी पार्लर और कॉस्मेटिक शोरूम खोलने, और नौकरी लगवाने जैसे झूठे वादे किए। पीड़ित और उनकी पत्नी इनके झांसे में आ गए और धनराशि और सामान दे दिए। पैसे का हस्तांतरण:19 जुलाई 2023 को 1,70,000 रुपये,26 जुलाई 2023 को 5,00,000 रुपये,20 नवंबर 2023 को 3,00,000 रुपये (कुल 9,70,000 रुपये) जयनारायण मिश्रा के खाता संख्या 110018339670/125002199932 में ट्रांसफर किए।4 जनवरी 2024 को 50,000 रुपये,26 जनवरी 2024 को 20,000 रुपये,11 फरवरी 2024 को 50,000 रुपये (कुल 1,20,000 रुपये) जयनारायण मिश्रा के खाते में ट्रांसफर किए किए गए।

9 जनवरी 2024 को 95,000 रुपये दिग्विजय शुक्ला के मोबाइल नंबर 7991487012 पर ट्रांसफर किया। सोने के जेवर:19 जुलाई 2023 को 220 ग्राम सोने के जेवर, जिसमें दो हार, चार कंगन, चेन, और दो अंगूठियां शामिल थीं।
कुल मिलाकर, पीड़ित ने 10,90,000 रुपये और 220 ग्राम सोने के जेवर इस गिरोह को सौंप दिए। अक्टूबर 2024 में जयनारायण मिश्रा के अचानक गायब होने की बात सामने आई। अशोक कुमार मिश्रा ने नोटरी हलफनामे के जरिए जयनारायण को अपनी संपत्तियों से बेदखल करने का नाटक किया और देनदारियों से पल्ला झाड़ लिया। दिग्विजय शुक्ला भी फरार हो गया। पूजा मिश्रा ने पीड़ित को बार-बार बहाने बनाकर टालने की कोशिश की, जैसे दीवाली, बच्चे के जन्म, हरदोई कोर्ट में पेशी, और बेटे के मुंडन जैसे अवसरों का हवाला देकर।
13 अप्रैल 2025 को शाम 5:30 बजे पीड़ित, गांव के कुलदीप पांडे और सोनू, पुत्र नीलेश चंद्र, के साथ अशोक मिश्रा और पूजा मिश्रा के घर अपने पैसे और जेवर मांगने गए। इस दौरान अशोक और पूजा ने गंदी गालियां दीं और पिस्तौल दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। पूजा ने यह भी धमकी दी कि वह पीड़ित के खिलाफ झूठा बलात्कार का मुकदमा दर्ज करवाएगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने कई लोगों से करोड़ों रुपये ठगे हैं और कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पीड़ित के अनुसार, इस गिरोह ने जनपद हरदोई और शाहजहांपुर के कई अन्य लोगों को भी ठगा है।
पीड़ित की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक, हरदोई नीरज कुमार जादौन के निर्देश पर शाहाबाद थाने में जयनारायण मिश्रा उर्फ शानू, अशोक कुमार मिश्रा, पूजा मिश्रा, दिग्विजय शुक्ला उर्फ श्रेयांक, और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, जान से मारने की धमकी, और अवैध गतिविधियों के लिए मुकदमा दर्ज किया गया। प्रभारी निरीक्षक उमेश कुमार त्रिपाठी ने शुक्रवार को बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 406 (आपराधिक विश्वासघात), और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और बाकी अभियुक्तों की तलाश के लिए छापेमारी की जा रही है। अवैध नशीले पदार्थों की बिक्री के आरोपों की भी जांच की जा रही है।

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