चेक में छेड़खानी कर 4 लाख रुपए निकालने वाले अरोपित को 10 वर्ष की सजा

रतलाम{ गहरी खोज }: पांच वर्ष पुराने मामले में सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश रतलाम राजेश नामदेव ने आरोपी संजय सोलंकी (42) निवासी गांव मड़ावदा तहसील खाचरोद जिला उज्जैन, हाल मुकाम 278 कल्याण कॉलोनी पीथमपुर जिला धार को भारतीय दंड संहिता की धारा 420 में 7 वर्ष, धारा 467 में 10 वर्ष, धारा 468 में 7 वर्ष व धारा 471 में 7 वर्ष की सजा और सभी धाराओं में पांच – पांच सो रुपए के जुर्माने से दंडित किया ।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवीकर्ता शासकीय अधिवक्ता समरथ पाटीदार ने शनिवार को बताया कि फरियादी बदरुद्दीन निवासी सूरजमल जैन नगर रतलाम को नगर निगम में दरोगा के पद से सेवानिवृत होने पर उसे नगर निगम से 7 लाख रुपए मिले थे उक्त रुपयों में से करीबन दो ढाई लाख रुपये उसने खर्च कर दिए तथा बचत के करीब 4 लाख 50 हजार रुपए बैंक में जमा थे।
अर्जुन नगर में उसके मकान का कार्य चल रहा था, घटना 20 जून 2020 के लगभग 10- 15 दिन पहले एक व्यक्ति ने उसे मकान डबल बनवा लेने को कहा और 15 लाख रुपए लोन साढ़े आठ प्रतिशत की दर से दिलवा देने का कहा। उस व्यक्ति ने अपना नाम संजय सोलंकी निवासी इंदौर बताया व उसने बैंक का स्टेटमेंट व अन्य दस्तावेज मांगे।
20 जून संजय सोलंकी उसके घर पर करीब 9-10 बजे प्रातः आया और उसने स्टाम्प ड्यूटी के दो-दो हजार रुपए टिकट के तथा एक हजार रुपए खर्च के मांगकर उसने एक- एक हजार के पांच चेक उससे मांगेने पर उसने इंडियन बैंक के चेक अभियुक्त संजय सोलंकी को दिए। अभियुक्त द्वारा उसके सामने अंकों में व शब्दों में पांचो चेको में एक- एक हजार रुपए भरने पर उसने हस्ताक्षर किए थे।
अभियुक्त संजय सोलंकी द्वारा उसे कहा गया कि वह दोपहर 11 से 4 बजे तक फोन बंद कर ले क्योंकि लोन देने वाले मैनेजर मौका देखने आएंगे। इसके पश्चात शाम 5 बजे उसने संजय सोलंकी को फोन लगाया तो उसका फोन बंद आया। फिर 22 जून 20 को वह इंडियन बैंक रुपए निकालने पहुंचा तो उसे ज्ञात हुआ कि अभियुक्त द्वारा उसके द्वारा दिए गए चेकों में ओवर राइटिंग कर 1000 को 81000 कर बैंक में देकर उसके खाते से पांचो चेकों से 4 लाख 5 हजार रुपए निकाल कर उसके साथ धोखाधड़ी की। उपरोक्त जानकारी उसके द्वारा बैंक को भी दी गई।
फरियादी बकरुद्दीन द्वारा इस घटना की रिपोर्ट स्टेशन रोड थाने में दर्ज करवाई गई, थाना स्टेशन रोड रतलाम पर अभियुक्त संजय सोलंकी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 420,467,468 471 में एफआईआर दर्ज की गई ,एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच के दौरान संजय सोलंकी को 13 अक्टूबीर 2020 को गिरफ्तार किया गया व उससे पूछताछ की गई, पूछताछ के आधार पर संजय सोलंकी के बैंक खाते व उसके स्टेटमेंट की जानकारी इंडियन बैंक विजयनगर इंदौर से प्राप्त करने पर उसके खाते में चार लाख पांच हजार रुपए प्राप्त हुए उसमें से सेल्फ चेक के माध्यम से दो लाख विड्रॉल किए व 20 जून 2020 को 50-50 हजार रुपए चार अन्य खातों में आईएमपीएस के माध्यम से ट्रांसफर किए।
संजय सोलंकी के मकान से 30 हजार रुपए नगद, लोन दिलाने की रजिस्ट्री की छाया प्रति, 1 लाख रुपए व 5 हजार रुपए नगदी व उसके ससुराल अपूर्व कॉलोनी रतलाम से 13 हजार रुपए इस प्रकार कुल 1 लाख 48 हजार रुपए जप्त किए। अपर लोक अभियोजक समरथ पाटीदार ने बताया कि अभियुक्त संजय सोलंकी ने जो पांच चेक फरियादी बकरुद्दीन से लिए थे उन पांच चेक पर संजय सोलंकी ने एकयासी में शब्द यासी बाद में जोड़कर एकयासी कर लिए, जप्त पांच चेक, जमा पर्ची, सेल्फ चेक जांच के लिए भोपाल लेब में भेजे थे, जांच में चेको पर यासी शब्द बाद में लिखना व पांचों चेक, जमा पर्ची,, सेल्फ चेक संजय सोलंकी की हस्तलिपि में होना पाये गये।