कर्नल बाठ और उनके बेटे के साथ मारपीट की जांच करेगी सीबीआई

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चंडीगढ़{ गहरी खोज }: पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने पटियाला में भारतीय सेना के कर्नल पुषपिंदर बाठ और उनके बेटे के साथ हुई मारपीट मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के आदेश जारी किए हैं। हाई कोर्ट ने बुधवार को यह आदेश जारी किए हैं।
पटियाला में 13-14 मार्च की रात को कर्नल पुष्पिंदर सिंह बाठ और उनके बेटे से मारपीट की गई थी, तब पुलिस ने कार्रवाई नहीं की थी। इसके बाद मामला रक्षा मंत्रालय और आर्मी हेडक्वार्टर पहुंचा तो पुलिस ने 9 दिन बाद आरोपितों के नाम के साथ मामला दर्ज करके 12 पुलिसवालों को निलंबित कर दिया था। इसमें 5 इंस्पेक्टर भी शामिल थे। इसके बाद हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ पुलिस को मामले की जांच सौंपी थी।
हाई कोर्ट में इस केस की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि एसआईटी को केस ट्रांसफर हुए भी तीन महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी इस मामले में कोई भी आरोपित गिरफ्तार नहीं किया गया है। अदालत ने सारे तथ्यों पर पड़ताल की थी। इसके बाद यह मामला चंडीगढ़ पुलिस को सौंपा गया था। साथ ही इस मामले की जांच अगस्त महीने तक पूरी करने के आदेश दिए गए थे। अदालत ने माना कि यूटी पुलिस मामले की निष्पक्ष और प्रभावी जांच करने में विफल रही।
कर्नल बाठ की पत्नी जसविंद्र कौर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अदालत का यह फैसला राहत देने वाला है, क्योंकि अब उम्मीद है कि सच्चाई सामने आएगी। जल्द ही अदालत की ओर से औपचारिक आदेश भी जारी किया जाएगा, जिसमें यह भी स्पष्ट होगा कि सीबीआई को कितने समय में जांच पूरी करनी है।

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