गैंगेस्टर एक्ट में चार अपराधियों की 3.97 करोड़ की सम्पत्ति कुर्क

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–पुलिस की बड़ी कार्रवाई से अपराधियों में मचा हड़कम्प
हमीरपुर{ गहरी खोज }: अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए हमीरपुर जिले में चलाए जा रहे अभियान में शनिवार को पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। गैंगेस्टर एक्ट में चार अपराधियों की 3.97 करोड़ से अधिक रुपये की चल और अचल सम्पत्ति कुर्क किए जाने से अपराधियों में हड़कम्प मचा हुआ है।
सुमेरपुर थाना प्रभारी अनूप सिंह ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट की धारा 3 (1) के तहत यह कार्रवाई की गई। जिन अभियुक्तों की सम्पत्ति कुर्क की गई है, उनमें सोनू गुप्ता उर्फ शिवकुमार उर्फ शिवप्रकाश पुत्र दिनेश कुमार गुप्ता उर्फ साधू की पत्नी गीता गुप्ता भी इस मामले से जुड़ी है। रामप्रकाश उर्फ प्रांशु गुप्ता पुत्र दिनेश कुमार गुप्ता उर्फ साधू, उमाकांत गुप्ता पुत्र रामसजीवन और रिजवान उर्फ गुड्डू पुत्र नाजिम खान शामिल हैं। ये सभी अभियुक्त मुहल्ला चाँदथोक, कस्बा व थाना सुमेरपुर, हमीरपुर के निवासी हैं। जबकि इनके मूल पते ग्राम गौरीकला और रैपुरा, थाना जसपुरा, जिला बांदा है।
अनूप सिंह ने बताया कि इन अभियुक्तों की गैंग संबंधी गतिविधियों और थाना कुरारा के प्रभारी निरीक्षक द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत यह विधिवत कार्रवाई की गई। कुर्क की गई सम्पत्तियों में अभियुक्तों, उनके परिवारजनों या उनके मित्रों के नाम पर खरीदी गई मकान, प्लॉट, कृषि भूमि, आरा मशीन और धर्मकांटा जैसी चल और अचल सम्पत्तियां शामिल हैं। सभी सम्पत्तियों की कुल अनुमानित कीमत ₹3,97,72,174 आंकी गई है। पुलिस का यह अभियान अपराधियों की कमर तोड़ने और उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बता दें कि, इससे पहले राठ में साढ़े बावन लाख रुपये की चल और अचल सम्पत्ति पुलिस ने कुर्क की थी।

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