धर्म बदला पर नहीं हटा अछूत होने का टैग SC में हलफनामा, जांच से आयोग का इंकार

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नई दिल्ली{ गहरी खोज }: तिरुचिरापल्ली के कोट्टापलायम गांव के दलित ईसाई ग्रामीणों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। याचिका में उन्होंने आरोप लगाया कि ईसाई धर्म अपनाने के बावजूद उनके साथ जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता रहा है। इसी मामले को लेकर सर्वोच्च अदालत ने 21 फरवरी को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, तमिलनाडु पुलिस और चर्च अधिकारियों समेत अन्य से जवाब मांगा था। केंद्रीय आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को इस याचिका का जवाब देते हुए कहा कि दलित ईसाई जे दौस प्रकाश समेत अन्य ने मद्रास हाईकोर्ट में राज्य पुलिस के रिपोर्ट पर कोई उत्तर दाखिल नहीं किया। ऐसी स्थित में केंद्रीय आयोग इस मामले को लेकर किसी भी कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ा सकता है। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से याचिकाकर्ताओं के सभी आरोपों को नकारते हुए इस याचिका खारिज करने की मांग की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि ईसाई धर्म अपनाने के बावजूद उनके साथ जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि उनके साथ अछूत जैसा बर्ताव किया जा रहा है। साथ ही याचिकाकर्ताओं ने इस बात पर दुख जताया कि उन्हें चर्च के उत्सवों में भाग लेने की अनुमति नहीं है और वार्षिक उत्सव के दौरान उनकी गली में कार नहीं आती। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें चर्च का सदस्य भी नहीं माना जाता और उन्हें सामुदायिक भवन में कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जाती। आयोग ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि सर्वोच्च अदालत से पहले यह मामला हाईकोर्ट में था, जहां याचिकाकर्ताओं ने पुलिस की रिपोर्ट पर जवाब नहीं दाखिल किया। ऐसे में आयोग आगे कदम नहीं बढ़ा सकता। दूसरी ओर याचिका में कहा गया है कि दलित ईकाईयों ने इस मुद्दे पर जिला और राज्य अधिकारियों को कई बार ज्ञापन दिया, लेकिन किसी भी अधिकारी द्वारा कोई उचित या पूर्ण कार्रवाई नहीं की गई।

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