जबलपुर हाईकोर्ट ने एम.पी. ऑनलाइन के सीईओ सहित अन्य को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में मांगा जवाब

जबलपुर{ गहरी खोज }: मध्य प्रदेश पश्चिम विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड इंदौर द्वारा, प्रदेश की समस्त विद्युत कम्पनियों तथा ट्रांसमिशन कम्पनियों के दो हजार से अधिक पदों की भर्ती का 09/12/24 को विज्ञापन जारी किया गया था। जिनमे कार्यालय सहायक के 818 पद, लाइन परिचारक के 1196 पद,कनिष्ट अभियंता के 237 पदों सहित सहायक विधि अधिकारियों, सहायक प्रवन्धक, सयंत्र सहायको के दो हजार से अधिक पदों पर नियमित रूप से नियुक्तिया किए जाने हेतु अभ्यर्थियों से 21.3.25 को ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया गया।
परीक्षा एजेंसी द्वारा उत्तर की (आंसर की) जारी की गई जिसमे प्रश्न क्रमांक 16: “मध्य प्रदेश के किस लोक गायक को कई वर्षो तक मालवी बोली में मीराबाई और गोरखनाथ के भजनों के साथ – साथ कबीर भजनों को बढावा देने के लिए पदम् पुरस्कार से सम्मनित किया गया ?” इसके चार आप्शन 1-भूरी बाई 2-ओमप्रकाश शर्मा 3-भेरू सिंह चौहान 4-कालूराम बामनिया जिसका सही उत्तर है आप्शन 3- भेरू सिंह चौहान है | लेकिन परीक्षा एजेंसी ने आप्सन 4- कालूराम बामनिया माना है ठीक इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 25- दिसंबर 2024 में “मध्य प्रदेश किस केन्द्रीय मंत्री ने सरकार के 100-दिवसीय एजेंडे के भाग के रूप में छह नए कर्यक्रम शुरू किए ?” इसके चार आप्शन है : 1- श्रीमती स्मृति ईरानी 2- श्री किरेन रिजिजू 3- श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया 4- श्री नरेन्द्र सिंह तोमर। इसका एजेंसी ने सही उत्तर मान्य किया है आप्शन 2- श्री किरेन रिजिजू जबकि इसका सही उत्तर है आप्शन 3- श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया है।
याचिका कर्ताओ में सागर निवासी अर्पित साहू,सीहोर निवासी अजय कीर तथा हिमांशु साहू ने प्रश्नों के उत्तरों में त्रुटी सुधार हेतु निर्धारित फीस अदा करके साक्ष्यों सहित ऑनलाइन अप्पत्ति दर्ज कराई गई, लेकिन भर्ती एजेंसी द्वारा कोई त्रुटी सुधार नहीं किया गया, तब याचिका कर्ताओ द्वारा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। जिसकी प्रारंभिक सुनवाई जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ द्वारा की गई।
याचिका को विचारार्थ स्वीकार कर अनावेदक प्रमुख सचिव उर्जा विभाग, मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कम्पनी इंदौर तथा एम.पी. ऑनलाइन के सीईओ को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब-तलब किया है। साथ ही उक्त समस्त भर्ती को याचिका के अंतिम निर्णयाधीन कर दिया गया है | उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ताओ की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर एवं हितेंद्र कुमार गोह्लानी ने पक्ष रखा।