थाना उदयपुर द्वारा 34 लाख रुपये की सम्पत्ति को कुर्क किया गया

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प्रतापगढ़{ गहरी खोज }: पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डाॅ0 अनिल कुमार एवं अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी संजय राय, क्षेत्राधिकारी लालगंज राम सूरत सोनकर एवं संलग्न थानाध्यक्ष उदयपुर की रिपोर्ट के आधार पर यह अवगत कराया गया है कि थाना संग्रामगढ़ पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 03/2025, धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम-1986 के अन्तर्गत वांछित अभियुक्त/गैंगलीडर चन्द्रशेखर सिंह पुत्र हरिकेश बहादुर सिंह निवासी मोहम्मदपुर खास, थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ एक शातिर अपराधी है, जिसका एक संगठित गिरोह जनपद स्तर पर आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है।
उक्त अभियुक्त वर्ष 2021 से गोवंशीय पशुओं की तस्करी, मारपीट एवं अन्य आपराधिक कृत्यों के माध्यम से अवैध रूप से चल सम्पत्तियाँ अर्जित करता रहा है। अभियुक्त की आय का कोई वैध स्रोत ज्ञात नहीं है एवं उसकी पैतृक संपत्ति नगण्य है।
गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्की की कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी प्रतापगढ़ शिव सहाय अवस्थी व पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डाॅ0 अनिल कुमार द्वारा आदेशित किए जाने के क्रम में तीन ट्रक एवं एक ट्रैक्टर को चिन्हित किया गया। इनमे से ट्रक वाहन संख्या यूपी 72 बीटी 7826 व टैक्टर वाहन संख्या यूपी 72 W 1572 को थानाध्यक्ष उदयपुर राधेश्याम द्वारा पुलिस द्वारा बरामद कर थाना संग्रामगढ़ परिसर में खड़ा कराया गया है । इस प्रकार कुल कीमत- 34 लाख रुपये की सम्पत्ति को कुर्क किया गया ।
इससे पूर्व वाहन संख्या यूपी 72 बीटी 3506 व 01 ट्रक नम्बर यूपी 72 बीटी 7825 को थानाध्यक्ष उदयपुर राधेश्याम द्वारा बरामद किया गया था । इस प्रकार कुल *कीमत- 50 लाख रुपये की सम्पत्ति को कुर्क किया गया था ।
उक्त वाहनों का उपयोग अभियुक्त द्वारा बालू ढुलाई जैसे कार्यों में निरंतर किया जा रहा था, जिससे अवैध लाभ अर्जित किया जा रहा था। संबंधित वाहनों की कुर्की की कार्यवाही विधिसम्मत रूप से जारी है।

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