नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद, पॉक्सो कोर्ट ने 20 हजार जुर्माना लगाया

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सुलतानपुर{ गहरी खोज }: गोसाईगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में बीते साल किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के दोषी मोहम्मद अख्तर को पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव ने गुरुवार को 20 साल कारावास की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की संपूर्ण रकम कोर्ट ने पीड़िता को देने का आदेश भी दिया है।
एडीजीसी रमेश चन्द्र सिंह के मुताबिक 11 फरवरी 2024 की घटना में दर्ज हुए केस में पीडिता के परिवार वालों ने आरोप लगाया था कि उसकी नाबालिग पुत्री के साथ दोषी ने दुष्कर्म जैसी वारदात को अंजाम दिया तथा किसी को बताने पर हत्या की धमकी दी। तहरीर पर केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। अभियोजन पक्ष की तरफ मुकदमे के दौरान पेश किए गये गवाहों के साक्ष्यों के आधार पर को कोर्ट ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाकर जेल भेज दिया।

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