नाबालिग से दुष्कर्म में एक को उम्रकैद की सजा

बाराबंकी{ गहरी खोज }:करीब दो साल पूर्व नाबालिग के साथ दुष्कर्म के प्रकरण में न्यायालय ने एक दोष सिद्ध को को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं 21 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। थाना बदोसरांय पर नाबालिग के साथ बलात्संग के सम्बन्ध में दुराचार व पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त रमेश पुत्र नकछेद निवासी गोसूपुर थाना बदोसरांय को विभिन्न धाराओं में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट संख्या- 44 ने दोषसिद्ध करार दिया।
कोर्ट ने रमेश को आजीवन कारावास व 21,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। संक्षिप्त विवरण के अनुसार 5 अप्रैल 2023 को थाना बदोसरांय पर वादिनी द्वारा अभियुक्त रमेश पुत्र नकछेद के विरुद्ध स्वयं की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में सूचना दी गई। सूचना के आधार पर थाना बदोसरांय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचक निरीक्षक गजेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा साक्ष्य संकलन कर वैज्ञानिक विधि से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।