सुरेंद्र प्रताप हत्याकांड में चार आरोपी दोषसिद्ध, 12 जून को सुनाई जाएगी सजा

सुलतानपुर{ गहरी खोज }: चुनावी रंजिश में छह वर्ष पूर्व हुई हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मीकांत शुक्ल की अदालत ने चार आरोपियों को दोषी ठहराकर जेल भेज दिया वहीं एक आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
डीजीसी क्रिमिनल रामअचल मिश्र के मुताबिक अमेठी जिले के जामो थाने के अमरबोझा बरौलिया निवासी नरेंद्र बहादुर सिंह ने 25 मई 2019 की रात करीब 11:30 बजे हुई घटना के संबंध में मुकदमा दर्ज कराया था।
आरोप के मुताबिक, वादी के छोटे भाई सुरेंद्र प्रताप सिंह बरामदे में सोए थे। बगल में भतीजा अनुराग व अभय भी सोए हुए थे। इसी बीच गोली मारकर आरोपियों ने सुरेंद्र प्रताप की हत्या कर दी। बरौलिया निवासी वसीम व उसके भाई नसीम, सह आरोपी धर्मनाथ गुप्ता, तत्कालीन बीडीसी राम चंद्र व पीढ़ी फुरसतगंज निवासी गोलू के खिलाफ केस दर्ज हुआ।
मामले का विचारण जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में चला। कोर्ट ने मंगलवार को आरोपी वसीम , नसीम, रामचंद्र, व गोलू को दोषी ठहराकर जेल भेज दिया वही साक्ष्य के अभाव में आरोपी धर्मनाथ को बरी कर दिया । दोषसिद्ध आरोपियों को जेल से तलब कर बुधवार को सजा सुनाई जायेगी।