दुष्कर्म के दोषी को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 10 साल की कैद

सुलतानपुर{ गहरी खोज }: कोतवाली देहात थानाक्षेत्र के एक गांव से सात साल पूर्व किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के दोषी कुलदीप यादव को पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव ने मंगलवार को 10 साल कारावास की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की सम्पूर्ण रकम कोर्ट ने पीड़िता को देने का आदेश भी दिया है।
एडीजीसी रमेश चन्द्र सिंह के मुताबिक 29 दिसंबर 2018 की घटना में दर्ज हुए केस में पीडिता की माता ने आरोप लगाया था कि उसकी नाबालिग पुत्री को दोषी ने घर के पीछे अरहर के खेत में दुष्कर्म जैसी वारदात को अंजाम दिया तथा किसी को बताने पर हत्या की धमकी दी। तहरीर पर केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। अभियोजन पक्ष की तरफ मुकदमे के दौरान पेश किए गये छह गवाहों के साक्ष्यों के आधार पर को कोर्ट ने दोषी को 10 साल की सजा सुनाकर जेल भेज दिया।
सुलतानपुर: थाना करौदीकलां के पूर्व थानाध्यक्ष उपेन्द्र सिंह और अन्य चार पुलिसकर्मियों के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में दायर अर्जी पर सुनवाई 21 जून तक टल गई। ग्राम प्रतापपुर सुलेमनपुर के निवासी मनोज कुमार ने आरोप लगाया है कि 14 अगस्त 2024 को आरोपितगण ने उनके घर में घुसकर दस लाख रुपये की रंगदारी की मांग की, असमर्थता जताने पर गालियाँ दीं, मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। आरोप है कि थानाध्यक्ष ने विवादित भूमि पर श्यामकली के नाम बैनामा करने का दबाव डाला और फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न होने पर पीड़ित ने कोर्ट का रुख किया।
सुलतानपुर: कमरौली थाना क्षेत्र के कठौरा के गुड़ियन का पुरवा में पैतृक भूमि से जुड़े एक आपराधिक मामले में बाराबंकी के जैतपुर तेरा टंडन निवासी रईस अहमद और नसीर अहमद को जिला जज लक्ष्मीकांत शुक्ल ने जमानत दे दी है। बचाव पक्ष के वकील अरविंद सिंह राजा ने बताया वादी राधेश्याम पाल के पिता कृष्णपाल को कुछ अज्ञात लोगों ने सरकारी योजना के नाम पर धोखे से जमीन पर कब्जे की कोशिश के दौरान मारपीट की। जान से मारने की धमकी दी और छह लाख रुपये की जबरन वसूली की। वादी ने रईस अहमद, नसीर अहमद व अज्ञात के खिलाफ तीन महीने बाद केस दर्ज कराया था। अदालत ने दोनो पक्ष की बहस सुनने के बाद आरोपियों को राहत देते हुए जमानत मंजूर कर ली।
सुलतानपुर: पूर्व एमएलसी दीपक सिंह के मामले में मंगलवार को कोर्ट मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा के अवकाश पर होने से सुनवाई 28 जुलाई तक टल गई। आरोपियों पर सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी विवाद के विरोध में प्रदर्शन और पुतला दहन का आरोप है। 29 जुलाई 2022 को इस मामले में कांग्रेस के 131 नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, जिनमें से 28 आरोपियों पर चार्जशीट दाखिल की गई है।