अनुचित चेन पुलिंग पर रेलवे सुरक्षा बल वडोदरा मंडल ने की सख्त कार्रवाई

वडोदरा{ गहरी खोज } : रेलवे में ट्रेनों का समय पर संचालन सुनिश्चित करना यात्रियों की सुरक्षित, सुविधाजनक एवं समयबद्ध यात्रा के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसी उद्देश्य से रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों को निरंतर जागरूक किया जाता है कि वे केवल आपात स्थिति में ही अलार्म चेन पुलिंग (ACP) का प्रयोग करें।
इसके बावजूद, जनवरी से मई 2025 के बीच वडोदरा मंडल में कुल 788 मामलों में यात्रियों द्वारा बिना उचित कारण के चेन पुलिंग की गई। इस प्रकार की अनुचित हरकतों से न केवल ट्रेनों में अनावश्यक देरी होती है, बल्कि सैकड़ों अन्य यात्रियों को असुविधा भी होती है।
इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए, रेलवे सुरक्षा बल (RPF), वडोदरा मंडल द्वारा इन यात्रियों के विरुद्ध रेल अधिनियम की धारा 141 के अंतर्गत विधिसम्मत कार्रवाई की गई, जिसके अंतर्गत कुल ₹2,25,525/- का जुर्माना वसूला गया है।
धारा 141 के तहत, बिना उचित कारण के चेन खींचने पर एक वर्ष तक का कारावास, ₹1000 तक का जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है।
रेलवे प्रशासन यात्रियों से अपील करता है कि वे ट्रेनों के सुचारु एवं समयबद्ध संचालन में सहयोग करें। अनुशासन का पालन करते हुए केवल आपातकालीन स्थिति में ही चेन पुलिंग करें। यात्रियों का यह सहयोग न केवल उनकी स्वयं की यात्रा को बल्कि अन्य सभी यात्रियों की यात्रा को भी सुविधाजनक और सुरक्षित बनाएगा।