हरियाणा में पीडब्ल्यूडी की 5 सेवाएं राइट टू सर्विस एक्ट के दायरे में

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चंडीगढ़ { गहरी खोज }: हरियाणा सरकार ने लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग की 5 सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के दायरे में लाते हुए इनकी समय-सीमा निर्धारित की है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, अब राज्य राजमार्ग या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अधीन अनुसूचित सड़क से प्रवेश या निकासी के लिए क्लीयरेंस, उपयोग का अधिकार (राइट ऑफ यूज) के अधीन प्राकृतिक गैस या पाइप लाइन बिछाने की अनुमति और उपयोग का अधिकार के अधीन संचार अवसंरचना तथा ऑप्टिकल फाइबर केबल जैसी सम्बद्ध स्थापना बिछाने के लिए अनुमति 40 दिन के अंदर दी जाएगी। कार्यों तथा सेवाओं के लिए ठेकेदारों की सूचीबद्धता के लिए 45 दिन की समय-सीमा तय की गई है। इन सेवाओं के लिए सम्बन्धित अधीक्षण अभियंता को पदनामित अधिकारी नामित किया गया है जबकि सम्बन्धित मुख्य अभियंता को प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी और प्रमुख अभियंता को द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी बनाया गया है। इसके अलावा, अब छोटे गड्ढ़ों की मरम्मत 10 दिन के अन्दर की जाएगी। इस सेवा के लिए सम्बन्धित कनिष्ठ अभियंता को पदनामित अधिकारी नामित किया गया है जबकि सम्बन्धित उप-मंडल अभियंता को प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी और सम्बन्धित कार्यकारी अभियंता को द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी बनाया गया है।

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