जेल से बाहर होंगी शर्मिष्ठा पनोली, कलकत्ता हाई कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

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कोलकाता{ गहरी खोज }: कोलकाता हाई कोर्ट ने लॉ स्टूडेंट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को अंतरिम जमानत दे दी है। हाई कोर्ट के जज जस्टिस राजा बाबू ने शर्मिष्ठा को अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर निकालने का आदेश दिया है। गुरुवार को हुई सुनवाई में वरिष्ठ वकील डीपी सिंह ने शर्मिष्ठा का पक्ष रखा जबकि पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से एडोवेकेट जनरल (एजी) किशोर दत्ता ने हाई कोर्ट में बहस की।
पुणे के सिम्बॉइसिस लॉ स्कूल की स्टूटेंड शर्मिष्ठा पनोली ने पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना के चलाए ऑपरेशन सिंदूर की पृष्ठभूमि में मुसलमानों पर तंज कसा था। शर्मिष्ठा ने इंस्टाग्राम और एक्स पर शेयर किए गए एक वीडियो में इस्लामी के पैगंबर को लेकर कुछ बातें कही थीं जिन्हें मजहबी अकीदे को चोट पहुंचाने वाला बताया गया। हालांकि, विवाद होने पर उन्होंने वीडियो डिलीट कर दिया और एक्स पर माफी भी मांगी। वीडियो डिलीट कर माफी मांगने के बावजूद 15 मई को शर्मिष्ठा के खिलाफ कोलकाता में केस दर्ज किया गया। 17 अगस्त को शर्मिष्ठा के खिलाफ कोर्ट से वॉरंट जारी हो गया लेकिन शर्मिष्ठा कोलकाता से गुरुग्राम आ गई। कोलकाता पुलिस ने शर्मिष्ठा का पीछा किया और उन्हें गुरुग्राम से गिरफ्तार कर कोलकाता ले गई। अलीपुर कोर्ट ने शर्मिष्ठा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। शर्मिष्ठा ने हाई कोर्ट में इसे चुनौती देते हुए अंतरिम जमानत की मांग की जिसे हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।

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