सुप्रीम कोर्ट नीट-पीजी परीक्षा विवाद पर शीघ्र सुनवाई को सहमत

नयी दिल्ली{ गहरी खोज }: उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (नीट-पीजी) 2025 दो पालियों में आयोजित करने के राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीई) के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर वह शीघ्र सुनवाई करेगा।
नीट-पीजी परीक्षा 15 जून को कंप्यूटर के माध्यम में आयोजित की जानी है, जिसके नतीजे 15 जुलाई तक आएंगे।
मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने याचिकाकर्ता अदिति और अन्य के इस मामले की शीघ्र सुनवाई के अनुरोध पर सहमति जताते हुए कहा कि इसे जल्द ही सूचीबद्ध किया जाएगा।
शीर्ष अदालत ने इससे पहले पांच मई को एनबीई, नेशनल मेडिकल काउंसिल (एनएमसी) और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से उक्त याचिका पर जवाब मांगा था।
अदालत ने 22 मई को एक अन्य याचिका पर फैसला सुनाते हुए नीट-पीजी काउंसलिंग में सीट रोकने कर बैठने पर लगाम लगाने के संबंध में कई निर्देश जारी किए थे। अदालत ने परीक्षा की उत्तर कुंजी और ‘नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले’ को प्रकाशित करने का भी निर्देश दिया था।
शीर्ष अदालत के समक्ष दायर याचिका में एनबीई को निर्देश देने की गुहार लगाई गई है कि वह सभी अभ्यर्थियों के लिए प्रतिस्पर्धा के ‘न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित’ आधार को बनाए रखने के लिए दो पालियों में आयोजित करने के बजाय एक में ही परीक्षा आयोजित करें।