हाईकोर्ट के सभी सेवानिवृत्त न्यायाधीश समान पेंशन के हकदार: सुप्रीम कोर्ट

0
right-to-digital-access-supreme-court-directs-changes-in-kyc-process-for-disabled-persons

नयी दिल्ली{ गहरी खोज }: उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीशों सहित सभी सेवानिवृत्त न्यायाधीश समान पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों के हकदार हैं।
मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने आज स्पष्ट किया कि पेंशन और सेवानिवृत्ति संबंधी लाभों के हकदार स्थायी या अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में कार्यरत सभी होंगे।
पीठ ने कहा कि नियुक्ति के तरीके के आधार पर न्यायाधीशों के बीच सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों में अंतर करना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। यह अनुच्छेद समानता के अधिकार की गारंटी देता है।
शीर्ष अदालत ने कहा, “सेवानिवृत्ति के बाद टर्मिनल लाभों के लिए न्यायाधीशों के मध्य कोई भी भेदभाव अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। अतिरिक्त न्यायाधीशों के रूप में सेवानिवृत्त होने वाले सभी उच्च न्यायालय न्यायाधीश पूर्ण पेंशन के हकदार हैं।”
मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि इस आधार पर कोई अंतर नहीं किया जा सकता है कि कोई न्यायाधीश जिला न्यायपालिका से पदोन्नत हुआ है या बार से पदोन्नत हुआ है।
पीठ ने अतिरिक्त न्यायाधीशों के परिवारों को भी समानता का लाभ दिया और कहा कि वे भी स्थायी न्यायाधीशों के परिवारों को दिए जाने वाले समान पारिवारिक पेंशन और सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों के हकदार हैं। न्यायालय द्वारा जारी किए गए प्रमुख निर्देशों में शामिल है कि उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों को प्रति वर्ष 15 लाख लाख रुपए की पूर्ण पेंशन मिलेगी।
न्यायालय ने कहा कि अतिरिक्त न्यायाधीशों सहित सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पूर्ण पेंशन के रूप में प्रति वर्ष 13.6 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। सभी न्यायाधीश, चाहे वे बार से पदोन्नति या अधीनस्थ न्यायपालिका से पदोन्नति द्वारा न्यायपालिका में कैसे भी आए हों, वे समान पेंशन लाभ के हकदार हैं।
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सेवानिवृत्त अतिरिक्त न्यायाधीशों के परिवारों को भी पारिवारिक पेंशन और विधवा लाभ लागू होंगे।
वरिष्ठ अधिवक्ता के परमेश्वर ने मामले में न्याय मित्र के रूप में अदालत को सहायता की। इस मामले में अदालत के विस्तृत फैसले की प्रतीक्षा है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *