अखिलेश यादव को गोली मारने की धमकी मामले में कोर्ट का आदेश, सूरजपुर पुलिस को 10 दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश

नोएडा{ गहरी खोज }: जनपद गौतमबुद्ध नगर न्यायालय ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को गोली मारने की धमकी देने के मामले में सूरजपुर कोतवाली पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश के साथ ही 10 दिन के अंदर रिपोर्ट देने को कहा है। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफर्मों पर धमकी देने वाले आरोपी का वीडियो वायरल हुआ था। समाजवादी पार्टी के अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय सचिव एडवोकेट रामशरण नागर ने बताया कि 12 अप्रैल को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। इसमें एक युवक अपने कुछ साथियों के साथ सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गोली मारने की धमकी दे रहा था। इस मामले में अधिवक्ता सभा द्वारा आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के लिए 19 अप्रैल को सूरजपुर थाने में तहरीर दी गई थी।
इसके बाद 21 अप्रैल को पुलिस कमिश्नर को एक लिखित शिकायत दी गई थी। इसके बावजूद पुलिस द्वारा इस प्रकरण में कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। एडवोकेट रामशरण नागर ने बताया कि उन्होंने 23 अप्रैल को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि कुमार सागर द्वितीय की अदालत में आवेदन किया। न्यायालय ने अब इस आवेदन को स्वीकार कर सूरजपुर कोतवाली पुलिस को आरोपी अमरेंद्र प्रताप सिंह और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। वहीं इस घटना को लेकर सपा कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त है।