वक्फ कानून : एससी ने केंद्र से 7 दिन के अंदर मांगा जवाब, तब तक वक्फ संपत्ति में कोई बदलाव नहीं

नई दिल्ली{ गहरी खोज }: वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र सरकार को 7 दिन के अंदर जवाब देने को कहा है। साथ ही साफ किया है कि तब तक वक्फ संपत्ति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, यानी जैसी स्थिति अभी है, वैसी ही बनी रहेगी।
सरकार को जवाब देने का समय
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना ने केंद्र सरकार से कहा कि वह 7 दिनों में जवाब दाखिल करे और फिर बाकी पक्षकार 5 दिनों के भीतर उस जवाब पर अपना जवाब दाखिल करें। सीजेआई ने यह भी कहा कि अगली सुनवाई में सिर्फ 5 रिट याचिकाकर्ता ही कोर्ट में मौजूद रहेंगे, बाकी को या तो अलग से आवेदन मानकर देखा जाएगा या उन्हें निपटा दिया जाएगा। अगली सुनवाई की तारीख 5 मई तय की गई है।
सरकार ने क्या कहा?
केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने कहा कि सरकार 7 दिनों के भीतर एक छोटा जवाब दाखिल करेगी। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि तब तक वक्फ बोर्ड और परिषदों में कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी और वक्फ संपत्ति की स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। SG ने बताया कि अभी जो वक्फ अधिनियम लागू है, उसके कुछ प्रावधानों को अभी लागू नहीं किया जाएगा, जब तक अदालत इस मामले में कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाती।
कोर्ट में किन मुद्दों पर चर्चा हुई?
– तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि यह गंभीर मामला है और सरकार को तैयारी का वक्त चाहिए।
– कोर्ट ने कहा कि वह कोई अंतिम निर्णय नहीं दे रही है, बल्कि अंतरिम आदेश दे रही है ताकि वर्तमान स्थिति को बनाए रखा जा सके।
– मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि अदालत वक्फ कानून के सभी प्रावधानों पर रोक नहीं लगा रही, लेकिन कुछ धाराएं ऐसी हैं जिन पर चर्चा जरूरी है।
निजी संपत्ति पर चिंता
SG तुषार मेहता ने कोर्ट में यह चिंता भी जताई कि देश में कई निजी संपत्तियां और गांवों की जमीनें वक्फ संपत्ति घोषित हो गई हैं, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि इसी कारण यह कानून लाया गया है और सरकार इस पर जवाबदेह है।
कौन-कौन कोर्ट में उपस्थित रहा?
इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के वी विश्वनाथन की पीठ कर रही है। आज की सुनवाई में कुल 73 याचिकाएं सुनी गईं। याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक मनु सिंघवी और सी यू सिंह जैसे बड़े वकील कोर्ट में उपस्थित थे।