वक्फ अधिनियम: मुर्शिदाबाद हिंसा मामले की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय में याचिकाएं

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नयी दिल्ली{ गहरी खोज }: वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 के विरोध के बीच पिछले दिनों पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में भड़की हिंसा मामले की जांच अदालत की निगरानी में कराने की मांग करते हुए उच्चतम न्यायालय में याचिकाएं की गई हैं।
अधिवक्ता शशांक शेखर झा द्वारा दायर याचिकाओं में से एक में शीर्ष अदालत की निगरानी में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन का आग्रह किया गया है। अधिवक्ता विशाल तिवारी द्वारा एक अन्य याचिका में शीर्ष अदालत के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग के गठन की मांग की गई है।
याचिकाकर्ताओं ने अदालत से संबंधित घटना के संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार से स्थिति रिपोर्ट मांगने, जान-माल की सुरक्षा के लिए आवश्यक निर्देश देने और हिंसा भड़काने वाले भड़काऊ भाषण देने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी अनुरोध किया है। रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि अशांति के दौरान तीन लोगों की जानें गईं।
कलकत्ता उच्च न्यायालय पहले ही हस्तक्षेप करते हुए मुर्शिदाबाद जिले में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दे चुका है।

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